इस काॅलेज के छात्रों के एडमिशन की अनुमति न देने का आदेश रद्द

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंटीग्रेटेड एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नालॉजी गाजियाबाद को सत्र 2019-20 में छात्रों का प्रवेश लेने की अनुमति न देने के आदेश को मनमानापूर्ण व अवैध करार देते हुये रद्द कर दिया है।

Update: 2019-07-22 14:11 GMT

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंटीग्रेटेड एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नालॉजी गाजियाबाद को सत्र 2019-20 में छात्रों का प्रवेश लेने की अनुमति न देने के आदेश को मनमानापूर्ण व अवैध करार देते हुये रद्द कर दिया है। ऑल इंडिया काउन्सिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन नई दिल्ली को याची को सुनवाई का मौका देकर नियमानुसार आदेश प्राप्ति तिथि से एक हफ्ते में नए सिरे से निर्णय लेने का आदेश दिया है।

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भवन के कब्जे का प्रमाणपत्र न होने के कारण काउन्सिल ने सत्र में कोर्स में प्रवेश की अनुमति देने से इंकार कर दिया था। जिसे चुनौती दी गयी थी। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने इंटीग्रेटेड एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नालॉजी की याचिका पर दिया है।

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याची का कहना था कि उसने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को (ऑक्यूपेंसी)कब्जे का प्रमाणपत्र जारी करने का आवेदन दिया है।इस तथ्य पर विचार किये बगैर काउन्सिल ने मनमाने तौर पर उसे प्रवेश लेने से रोक दिया है।जब संस्थान सभी निर्धारित मानक पूरा करता है। कोर्ट ने काउन्सिल को पुनर्विचार का आदेश दिया है।

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