NEET PG SC: NEET PG परीक्षा स्थगन की याचिका सप्रीम कोर्ट ने की ख़ारिज , कहा 2 लाख स्टूडेंट्स का नहीं कर सकते नुकसान
NEET PG 2024 SUPREME COURT DECISION : सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा गित करने की मांग वाली से मना कर दिया , 2 लाख छात्रों के करियर से खिलवाड़ करना असम्भव
NEET PG 2024 SUPREME COURT UPDATE: सुप्रीम कोर्ट में कुछ ही देर में आज यानि 9 अगस्त को नीट पीजी 2024 की परीक्षा स्थगित करने वाली याचिका पर विचार करने से इंकार कर दियाI कोर्ट का कहना है की पांच कैंडिडेट्स के कारन 2 लाख स्टूडेंट्स के भविष्य से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता I नीट पीजी तय तिथि के अनुसार अपने निर्धारित दिन रविवार 11 अगस्त को ही होगी।
सुप्रीम अदालत में दाखिल याचिका में परीक्षा को स्थगित करने और पुनः योजित करने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि यह एक आदर्श दुनिया नहीं है और हम नई शिक्षा नीति नहीं बना सकते। हम परीक्षा को फिर से शेड्यूल नहीं करेंगे। पांच याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों के लिए हम दो लाख स्टूडेंट्स के करियर को और उनके अभिभावकों को परेशानी में नहीं डाल सकते।
लाइव लॉ के अनुसार पीठ को बताया गया है की दो लाख अभ्यर्थियों में से NEET PG की याचिका सिर्फ 5 कैंडिड्ट्स ने दायर की है I कोर्ट की इस स्टेटमेंट के बाद याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने कहा कि हालांकि, कई स्टूडेंट्स ने इस मांग का समर्थन किया है और उन्हें करीब 50.हजार से ज्यादा इस प्रकरण पर मैसेज भी मिले हैंI सीजेआई ने कहा, "हम कोइ शिक्षाविद् नहीं हैं, सैद्धांतिक तौर पर हम पुनर्निर्धारण नहीं करेंगे क्योंकि इससे 2 लाख छात्र और 4 लाख अभिभावक सप्ताहांत रोयेंगेI हम नहीं जानते कि आखिर इन याचिकाओं के पीछे कौन है।