सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती में होंगे ये बड़े बदलाव, यहां पढ़ें पूरी डिटेल्स

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के नियमों में बदलाव होगा। इसके तहत माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षण के लिए नियुक्त होने वाले ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (टीजीटी) के पदों पर आवेदन के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी। अभी तक यह 32 वर्ष थी।

Update: 2023-07-06 02:56 GMT

नई दिल्ली: दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के नियमों में बदलाव होगा। इसके तहत माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षण के लिए नियुक्त होने वाले ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (टीजीटी) के पदों पर आवेदन के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी। अभी तक यह 32 वर्ष थी।

शिक्षा निदेशालय ने प्रस्तावित नए टीजीटी भर्ती नियमों में आयु सीमा में दो वर्षों की कटौती की है। प्रस्तावित नए नियमों के मुताबिक माध्यमिक कक्षाओं में हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, बंगाली (भाषा शिक्षक) समेत अंग्रेजी, गणित, समाजिक विज्ञान, फिजिकल साइंस/ नेचुरल साइंस के पदों पर आवेदन करने लिए अधिकतम आयु अब 32 की जगह 30 वर्ष होगी। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से सरकारी सेवारत आवेदनकर्ताओं को पांच वर्ष की छूट मिलेगी।

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टीजीटी भर्ती नियमों में आयु सीमा में दो वर्षों की कटौती

शिक्षा निदेशालय ने प्रस्तावित नए टीजीटी भर्ती नियमों में आयु सीमा में दो वर्षों की कटौती की है। इसके अलावा निदेशालय ने पदोन्नति कोटा घटाकर 20 फीसदी करने की योजना बनाई है, जबकि वर्तमान में, सरकारी स्कूलों में टीजीटी के 75 प्रतिशत पद पदोन्नति से और 25 प्रतिशत सीधी भर्ती से भरे जाते हैं।

इसके तहत सरकारी स्कूलों में भाषा समेत विषय शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए प्रमोशन कोटा 20 फीसदी रहेगा। वहीं, 80 फीसदी सीधी भर्ती होगी।

रिपोर्ट के अनुसार अब शिक्षकों की नियुक्‍ति नए नियमों के आधार पर की जाएगी। इसके अनुसार अब स्कूलों में हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, बंगाली (भाषा शिक्षक) समेत अंग्रेजी, गणित, समाजिक विज्ञान, फिजिकल साइंस/ नेचुरल साइंस के पदों पर आवेदन करने लिए नई आयु सीमा लागू हो सकती है।

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वहीं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि डीओपीटी की गाइड लाइन्स के आधार पर ही कुछ पदों के लिए भर्ती नियम (आरआर) में बदलाव किए गए हैं, जिन पदों को लेकर भर्ती नियम बदले गए हैं।

उनमें असिस्टेंंट टीचर प्राइमरी, असिस्टेंट टीचर नर्सरी, पीईटी (फिजिकल एजुकेशन टीचर), टीजीटी (टीजीटी) कॉमर्स, पीजीटी कॉमर्स शामिल हैं। आगे की भर्तियां इन बदले हुए नियमों के आधार पर ही होगी।

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