लखनऊ: यूपी सरकार ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के पीजी कोर्स में आरक्षण व्यवस्था को खत्म कर दिया है। अब निजी मेडिकल कॉलेजों और डेंटल कालेजों के पीजी कोर्स में आरक्षण नहीं दिया जाएगा।
दरअसल देश के सरकारी शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को आरक्षण का प्रावधान है। पर यह प्रावधान प्राइवेट संस्थानों के लिए बाध्यकारी नहीं है। नियमों के अनुसार सरकारी शिक्षण संस्थानों में एससी छात्रों को 21 प्रतिशत, एसटी छात्रों को 2 प्रतिशत और ओबीसी छात्रों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।
ऐसे छात्रों को नहीं मिलेगा मौका
जिन्होंने एमबीबीएस या बीडीएस फाइनल परीक्षा अलीगढ़ मुस्लिम विवि, अलीगढ़ और बनारस हिन्दु विवि, वाराणसी से या यूपी से बाहर के संस्थानों से उत्तीर्ण की हो, राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/चिकित्सा विवि/संस्थानों में प्रेवश के लिए अर्ह नहीं होंगे।