हथियार मामले में सलमान खान के खिलाफ फैसला 18 जनवरी को, होना पड़ेगा कोर्ट में हाजिर
जयपुर: बॉलीवुड के दबंग सलमान खान को एक केस से राहत मिलती है, तो दूसरा सामने आ जाता है। सलमान खान के खिलाफ जोधपुर की एक अदालत आर्म्स एक्ट से जुड़े एक केस में 18 जनवरी को फैसला सुनाया जाएगा। इस बारे में दबंग सलमान खान के वकील हस्तीमल सारस्वत का कहना है कि 'चीफ जूडीसियल मजिस्ट्रेट की अदालत ने सोमवार को केस की सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है।'
खबरों की माने तो 18 साल से पुराने केस के बारे में जब फैसला सुनाया जाएगा, तो सलमान खान को भी अदालत में मौजूद रहना होगा। बता दें कि यह मामला उस टाइम का है, जब फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग हो रही थी। 1998 में सलमान खान और उनके साथ कलाकारों पर 1-2 अक्टूबर की आधी रात को काले हिरन का शिकार करने का आरोप है।
एक्टर सलमान पर अवैध हथियार लेकर जाने और उसका यूज करने का आरोप है। ख़ास बात तो यह है कि सलमान खान द्वारा यूज किए गए उस हथियार के लाइसेंस की लिमिट ख़त्म हो गई थी। तभी उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत एक केस दर्ज किया गया था। बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट सलमान खान को चिंकारा के शिकार मामले में साल 2016 की जुलाई में बरी कर चुका है।
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सलमान खान ने हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच के सामने लोअर कोर्ट के 2006 के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें चिंकारा के शिकार से जुड़े दो केसेस में एक साल और पांच साल कैद की सजा सुनाई गई थी। जिसके बाद सलमान खान के साथ-साथ राज्य सरकार ने भी लोअर कोर्ट के फैसले को डिफरेंट बेसेस पर हाई कोर्ट में चैलेंज दिया था।
साल 2016 में जुलाई में हाईकोर्ट ने सलमान खान की अपील स्वीकार करते हुए उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया था और सजा की टाइम लिमिट बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया था।
इस बात की खबर आते ही लाखों लोग फिर से सलमान खान के लिए दुआ करने में जुट गए हैं।