अभिनेत्री के यौन शोषण के मामले में हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका, जानिए क्या कहा?
अभिनेत्री ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि वह निचली अदालत के रवैये से दुखी है और अदालत उस समय मूक दर्शक की तरह बैठी थी जब दिलीप के वकील द्वारा उन्हें तंग किया जा रहा था।
नई दिल्ली: इस वक्त की बड़ी खबर केरल से आ रही है। यहां की हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और उस अभिनेत्री द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया, जिनका 2017 में कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया था। इन याचिकाओं में मुकदमा मौजूदा अदालत से ट्रांसफर करने की अपील की गई थी।
जिस पर कोर्ट ने याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि यदि कोर्ट और अभियोजक समन्वय के साथ काम नहीं करते हैं तो परिणामस्वरूप दोषी कानून के शिकंजे से बच जाएगा और निर्दोष को दंडित किया जाएगा। बता दें कि इस मामले के आरोपियों में लोकप्रिय मलयालम अभिनेता दिलीप भी शामिल हैं।
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जस्टिस वी जी अरुण ने कही ये बात
जस्टिस वी जी अरुण ने इस मामले में कहा कि उन्हें यकीन है कि सच्चाई की तलाश और न्याय मुहैया कराने के प्रयासों के तहत विशेष अभियोजक और बचाव पक्ष के वकील एक दूसरे का सहयोग करेंगे।
मालूम हो कि इससे पहले इस महीने की शुरुआत में उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई टाल दी थी। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत (सीबीआई की विशेष अदालत) को सोमवार को बंद कमरे में सुनवाई फिर शुरू करने का निर्देश दिया।
बताते चलें कि उच्चतम न्यायालय ने निचली अदालत को चार फरवरी 2021 को या उससे पहले मामले का निपटारा करने का निर्देश दिया है।
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अभिनेत्री ने याचिका दायर कर कही थी ये बात
अभिनेत्री ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि वह निचली अदालत के रवैये से दुखी है और अदालत उस समय मूक दर्शक की तरह बैठी थी जब दिलीप के वकील द्वारा उन्हें तंग किया जा रहा था।
जिसके बाद इस मामले में अभिनेत्री के आरोपों का समर्थन करते हुए राज्य सरकार ने भी इस केस को दूसरी अदालत में ट्रांसफर किये जाने के लिए याचिका दायर कर अपील की थी।
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