कोर्ट के इस आदेश के बाद रिया और रकुल की बढ़ेंगी मुश्किलें, बॉलीवुड में बढ़ी बेचैनी
कुल ने अपनी याचिका में बताया कि मीडिया में चलाई जा रही खबरों से उनकी इमेज खराब हो रही है। इसलिए उनके खिलाफ ड्रग्स को लेकर हो रही रिपोर्टिंग को रोका जाना चाहिए।
मुंबई: एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच में जिस तरह से बॉलीवुड की बड़ी-बड़ी हस्तियों के नाम शक के दायरे में सामने आ रहे हैं। उससे बड़े-बड़े एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की रातों की नींद उड़ गई है।
मीडिया में रोज उनसे जुड़ी पल-पल की अपडेट्स आ रही है। जिसके बाद से अब उन्हें अपनी इमेज खराब होने का डर सताने लगा है। यही वजह हैं कि अब वे कोर्ट में इस मामले को लेकर जा पहुंची हैं। इसी कड़ी में अगला नाम फिल्म अभिनेत्री रकुलप्रीत और रिया चक्रवर्ती का भी जुड़ गया है।
ड्रग्स केस में मीडिया कवरेज रोकने को लेकर दी गई रकुल प्रीत की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। रकुल ने अपनी याचिका में बताया कि मीडिया में चलाई जा रही खबरों से उनकी इमेज खराब हो रही है। इसलिए उनके खिलाफ ड्रग्स को लेकर हो रही रिपोर्टिंग को रोका जाना चाहिए।
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रकुल और रिया के वकील ने कोर्ट ने क्या कहा?
रकुल और रिया दोनों के वकीलों ने कोर्ट में सुनवाई के वक्त कहा कि उनके क्लाइंट के खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला नहीं चल रहा है। लेकिन मीडिया लगातार उनके खिलाफ फेक न्यूज फैला रहा है।
जिस वजह से हमारे क्लाइंट की सोशल इमेज तो खराब हो ही रही है, साथ ही परिवार-दोस्तों पर भी इसका गलत असर पड़ रहा है।
वकीलों ने कोर्ट से ये मांग किया कि मीडिया पर रकुल और रिया से जुड़ी किसी भी खबर को दिखाने पर रोक लगाई जाए। ये भी कहा कि मीडिया में दिखाई जा रही रिपोर्ट का सुशांत सिंह राजपूत के केस में हो रहे ट्रायल पर भी गलत असर पड़ेगा।
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रिया के वकील ने कही ये बात
उधर रिया की तरफ से उनके वकील ने कहा- NCB ने उन्हें पेश होने के आदेश दिए थे। वे उनके सामने पेश भी हुई थी। लेकिन NCB के सामने पेश होने से पहले ही मीडिया ने उनके मुंबई के घर को घेर लिया, जबकि वे हैदराबाद में थी और उन्हें तब तक नोटिस भी नहीं मिला था।
कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अगर मीडिया गलत रिपोर्टिंग कर रहा है तो आप उनकी शिकायत I&B मिनिस्ट्री में कर सकते हैं या फिर आप उन चैनलों के खिलाफ सिविल सूट फाइल कर सकते हैं।
कोर्ट ने रकुल प्रीत सिंह की अर्जी पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय को नोटिस जारी कर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन को भी अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।
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