Elvish Yadav को मिली बड़ी राहत, नोएडा पुलिस से हुई गलती

Elvish Yadav Case Update: फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल, यूट्यूबर को सांप के जहर मामले में बड़ी राहत मिली है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं।

Written By :  Ruchi Jha
Update: 2024-03-21 07:56 GMT

Elvish Yadav Case Update (Image Credit: Social Media)

Elvish Yadav Case Update: फेमस यूट्यूबर व 'बिग बॉस ओटीटी 2' के विनर रह चुके एल्विश यादव (Elvish Yadav) इन दिनों नोएडा रेव पार्टी मामले में जेल में बंद हैं। 'बिग बॉस ओटीटी 2' में जीत हासिल करने के बाद से यूट्यूबर काफी विवादों में रहे हैं और इन विवादों में सबसे बड़ा विवाद उनकी हालिया गिरफ्तारी है। जी हां...एल्विश इस वक्त नोएडा के एक जेल में कैद हैं और जमानत मिलने का इंतजार कर रहे हैं। अब इस बीच यूट्यूबर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल, एल्विश यादव को इस मामले में बड़ी राहत मिली है। आइए आपको बताते हैं ये पूरा मामला आखिर है क्या?

Elvish Yadav को मिली बड़ी राहत

दरअसल, नोएडा के जेल में बंद एल्विश यादव पर दर्ज केस में से NDPS एक्‍ट की धाराएं हटा ली हैं। जी हां...17 मार्च को एल्विश यादव को गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उनकी गिरफ्तारी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत हुई है। ऐसे में एल्विश पर NDPS एक्ट लगा हुआ था, जो अब हटा लिया गया है। पुलिस के अनुसार, एल्विश यादव पर ये धारा गलती से लगा दी गई थी। पुलिस के कहना है कि जब एल्विश यादव को बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया, तब उन पर गलत धारा लगाई गई थी। एल्‍व‍िश के वकील ने बुधवार को कोर्ट में अर्जी देकर धाराओं में दोष को लेकर कोर्ट को अवगत करवाया था, जिसके बाद अब पुलिस ने अपनी गलती में सुधार किया है।


नोएडा पुलिस से हुई गलती

इस मामले में पुलिस का कहना है कि NDPS एक्ट का सेक्शन 22 लगाना था, लेकिन गलती से सेक्शन 20 लगा दिया गया। Elvish Yadav को उनकी जमानत की सुनवाई के लिए नोएडा की एक स्थानीय अदालत में ले जाया गया, लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हो सकी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्थानीय बार एसोसिएशन की चल रही हड़ताल के कारण सुनवाई स्थगित करनी पड़ी, जिससे अदालत आवश्यक कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ा सकी।


क्या है NDPS एक्ट की धारा 22?

अब बहुत से लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर NDPS एक्ट की धारा 22 क्या है? तो आपको बता दें कि NDPS एक्ट की धारा 22 नशीले पदार्थों को रखने, बेचने, बनाने और तस्करी करने के मामले में लगाई जाती है। जो भी व्यक्ति इस एक्ट के किसी भी प्रावधान या नियम या आदेश का उल्लंघन करता है या फिर किसी भी नशीले पदार्थों को बनाता है, रखता है, बिक्री-खरीद करता है, ट्रांसपोर्टेशन, आयात-निर्यात या इस्तेमाल करता है, तो वह इसमें दंडनीय होता है। इसमें दोषी पाए गए अपराधी को सात साल तक की जेल की सजा हो सकती है और इसमें उसे जमानत मिलनी भी काफी मुश्किल होती है।

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