रेप केस के चलते मिथुन के बेटे की शादी कैंसिल, जानें पूरा मामला

Update: 2018-07-08 04:34 GMT

नई दिल्ली : बॉलीवुड स्टार मिथुन चक्रबर्ती के बेटे महाक्षय और पत्नी योगिता बाली को यहां एक अदालत ने अग्रिम जमानत दे दी। दोनों पर दुष्कर्म और धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। विशेष न्यायाधीश आशुतोष कुमार ने दोनों को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानत जमा करने के लिए कहा और उन्हें जमानत दे दी।

अदालत ने उन्हें निर्देश दिया कि वे सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और न तो गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, और इसके साथ ही जब भी जरूरत पड़ेगी वे जांच में शामिल होंगे और जांच एजेंसी को जांच में सहयोग करेंगे।

बता दें कि तमिलनाडु के नीलगिरि जिले में स्थित ऊटी में मिथुन के पॉश होटल में महाक्षय की मदालसा शर्मा से शादी होनी थी। लेकिन जांच टीम के यहां पहुंचने पर शादी कैंसिल कर दी गई। समारोह स्थल से मदालसा का परिवार भी वापस लौट गया।

उल्लेखनीय है कि एक महिला ने आरोप लगाया है कि महाक्षय ने उसे शादी का झांसा देकर उसे धोखा दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने आरोप लगाया कि जब वह गर्भवती हो गई, तब उन्होंने उसे एक दवा दे दी, जिससे उसका गर्भपात हो गया।

महिला ने अपनी शिकायत में यह भी कहा है कि योगिता ने उसे धमकी दी थी कि यदि उसने महाक्षय से अपना रिश्ता जारी रखा तो उसे उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

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