1 November Rules Change: 1 नवंबर से बदल रहे ये नियम, सीधा असर पड़ेगा आम जनता पर, जल्द ही करा लें ये जरूरी काम

1 November Rules Change: ताजा जानकारी ये भी मिल रही है कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में गैस के दाम बढ़ने से एलपीजी के दामों (LPG Price Today) में तेजी से बढ़ोत्तरी देखने को मिलेगी।

Report :  Vidushi Mishra
Update:2022-11-01 06:32 IST

1 नवंबर से बदलेंगे ये नियम (फोटो- सोशल मीडिया)

1 November Rules Change: नवंबर की शुरुआत से ही कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। जिसका आम जनता की जेब पर सीधा असर पड़ सकता है। ऐसे में ताजा जानकारी ये भी मिल रही है कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में गैस के दाम बढ़ने से एलपीजी के दामों (LPG Price Today) में तेजी से बढ़ोत्तरी देखने को मिलेगी। साथ ही बीमाकर्ताओं को भी केवाईसी से जुड़े नियमों पर ध्यान देना होगा। वहीं इंश्योरेंस क्लेम (Insurance Claim) से जुड़े नियमों में भी कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे और भारतीय रेलवे ट्रेनों के समय को लेकर भी कुछ चेंजेस कर सकती है तो आइए आपको बताते हैं कि नवंबर में क्या-क्या बदलाव होने जा रहे हैं इस बारे में बताते हैं।

गैस सिलेंडर के दाम

दरअसल हर महीने की पहली तारीख को हमेशा पेट्रोलियम कंपनियां दामों में कुछ संशोधन करती हैं। ऐसे में अब हर बार की तरह 1 नवंबर को पेट्रोलियम कंपनियों की तरफ से एलपीजी (LPG) गैस सिलेंडर के दामों में परिवर्तन किया जाएगा और नए रेट जारी किए जा सकते हैं। जिसके चलते कंपनी 14 किलो वाले घरेलू और 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव कर सकती है।

अब बिना OTP नहीं मिलेगा सिलेंडर

जीं हां 1 नवंबर से अब घरेलू LPG गैस सिलेंडर से जुड़ा ये बदलाव होने जा रहा है कि अब सिलेंडर डिलीवर होने के प्रोसेस में वन टाइम पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। वो ऐसे की गैस सिलेंडर की बुकिंग कराने के बाद ग्राहकों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। इस ओटीपी को ग्राहकों को सिलेंडर डिलीवरी करने आए डिलीवर बॉय को बताना होगा, तो ओके होने के बाद ही सिलेंडर की डिलीवरी आपको मिलेगी।

बदलेगा इंश्योरेंस क्लेम का नियम

1 नवंबर से बीमा नियामक IRDAI की तरफ से बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। क्योंकि इसी महीने की शुरूआत यानी 1 नवंबर से बीमाकर्ताओं के लिए केवाईसी (KYC) डिटेल देना अनिवार्य किया जा सकता है। अगर केवाईसी दस्तावेज नहीं दिए, तो आपके क्लेम रद्द भी किए जा सकते हैं।

दिल्ली में बदलेगा बिजली सब्सिडी का नियम

जीं हां अगर आप राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रहते हैं और बिजली सब्सिडी का फायदा उठा रहे हैं तो होने वाले इस बदलाव को जरूर जान लें। क्योंकि जिन लोगों ने भी अभी पंजीकरण नहीं कराया है वो अब उन्हें बिजली सब्सिडी नहीं मिलेगी। इसकी आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2022 थी।

अब कोड होगा GST रिटर्न में अनिवार्य

जानकारी देते हुए बता दें, कि जीएसटी रिटर्न (GST Return) के नियमों में भी चेंजेस किए जा रहे हैं। जिसके तहत अब 5 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाले करदाताओं यानी टैक्सपेयर्स को जीएसटी रिटर्न में चार अंकों का एचएसएन कोड (HSN Code) लिखना अनिवार्य होगा।


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