Manish Sisodia: मनीष सिसोदिया 97 दिन बाद 7 घंटे की जमानत पर तिहाड़ जेल से आए बाहर, पत्नी से नहीं हो पाई मुलाकात

Manish Sisodia Out of Jail: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 97 दिन बाद तिहाड़ से 7 घंटे की जमानत पर बाहर आए हैं। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को शनिवार (3 जून) को बीमार पत्नी से मुलाकात करने के लिए भेजा है।

Update:2023-06-03 16:18 IST
मनीष सिसोदिया ( सोशल मीडिया)

Manish Sisodia Out of Jail: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) शनिवार (3 जून) को 97 दिन बाद तिहाड़ जेल से 7 घंटे की जमानत पर बाहर आए हैं। मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी सीमा सिसोदिया (Seema Sisodia) से मिलने दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचे। लेकिन, सिसोदिया अपनी बीमार पत्नी से मुलाकात नहीं कर सके। मनीष सिसोदिया के घर पहुंचने से पहले ही उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया की तबियत अचानक बिगड़ गई थी। जिसके कारण उन्हे तुरंत एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती करवाया गया।

दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को सिर्फ घर जाने की ही इजाजत दी है और उनकी पत्नी एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती हैं। इसलिए वह अस्पताल में भर्ती अपनी पत्नी से मुलाकात नहीं कर पाए। दिल्ली पुलिस की सुरक्षा के बीच मनीष सिसोदिया अब सात घंटे अपने घर पर ही रहेंगे। असके बाद वापस तिहाड़ जेल चले जाएंगे। क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने सिसोदिया को सशर्त सात घंटे की बेल पर रिहा किया है।

इन शर्तों के साथ हुए रिहा

हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ मनीष सिसोदिया को रिहा किया है। सिसोदिया इस दौरान मीडिया से बात नहीं करेंगे। परिवार के अलावा न तो किसी से मिलेंगे और न बात करेंगे। मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। बता दें कि सिसोदिया ने पत्नी की खराब सेहत का हवाला देते हुए 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत की मांग की थी। लेकिन ईडी ने अर्जी का विरोध किया था। ईडी ने कहा था कि कुछ दिन पहले ही वो अंतरिम जमानत की अर्जी को वापस ले चुके हैं। वहीं अब पुलिस की निगरानी में पत्नी से मिलने पहुंच गए हैं।

26 फरवरी को गिरफ्तार हुए थे सिसोदिया

दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े घोटाला के मामले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को कई घंटो की पूछताछ के बाद 26 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद से सिसोदिया कई बार जमानत के लिए अर्जी दे चुके हैं, लेकिन उनहकी हर बार जमानत याचिका खारिज हो जाती है। सिसोदिया की जमानत याचिका पर अब 19 जुलाई को सुनवाई होगी।


Tags:    

Similar News