AAP MP Bungalow Case: पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश के खिलाफ HC पहुंचे राघव चड्ढा, बंगला खाली करने को लेकर कल होगी सुनवाई

AAP MP Bungalow Case: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने टाइप-7 बंगला खाली करने के पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है।

Written By :  Krishna Chaudhary
Update:2023-10-10 13:54 IST

AAP MP Raghav Chadha  (photo: social media )

AAP MP Bungalow Case: आम आदमी पार्टी के तेजतर्रार युवा नेता और पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा इन दिनों अपना बंगला बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बतौर सांसद उन्हें जो टाइप-7 कैटेगरी का बंगला राज्यसभा सचिवालय द्वारा आवंटित किया गया था, अब उसे रद्द कर दिया गया है। जिसके खिलाफ चड्ढा पहले पटियाला हाउस कोर्ट गए। फिर जब वहां से राहत नहीं मिली तो अब मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने टाइप-7 बंगला खाली करने के पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव नरूला की पीठ कल यानी बुधवार 11 अक्टूबर को उनकी याचिका पर सुनवाई करेगी। कोट में राघव चड्ढा के वकील ने कहा कि उनके क्लायंट जो कि संसद सदस्य हैं, को नोटिस दिया गया है और बंगले से बेदखली की कार्यवाही चल रही है। पहले इस मामले में ट्रायल कोर्ट का स्टे था, लेकिन अब हटा लिया गया है। ऐसे में मामले की तत्काल सुनवाई की जाए।

क्या है पूरा मामला

दिल्ली में बतौर विधायक काम कर रहे राघव चड्ढा को साल 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली बड़ी जीत का तोहफा राज्यसभा सांसद के तौर पर मिला। राघव चड्ढा को राज्यसभा सचिवालय की ओर से टाइप-6 बंगला आवंटित किया गया था। बीते साल ही उन्होंने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से मुलाकात टाइप-7 आवास के आवंटन का अनुरोध करते हुए एक प्रतिवेदन सौंपा था। उन्हें राघव चड्ढा बंगला आवंटित भी हुआ।

पिछले 13 माह से इस बंगले में रह रहे आप सांसद को तीन मार्च 2023 को राज्यसभा सचिवालय की ओर से एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें उन्हें आवंटित टाइप-7 आवास को रद्द करने की जानकारी दी गई यानी कि उन्हें आवास खाली करने को कहा गया। इसके पीछे नियमों का हवाला दिया गया। बताया गया कि टाइप-7 आवास बंगला आमतौर पर उन सांसदों के लिए होता है, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल या मुख्यमंत्री रहे होते हैं। इन पात्रताओं पर वे खड़े नहीं उतरते, इसलिए उनका आवंटन रद्द किया जाता है।

राघव चड्ढा पहुंचे कोर्ट लेकिन लगा झटका

राज्यसभा सचिवालय के इस फैसले को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने पटियाला हाउस कोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने सचिवालय के फैसले पर स्टे लगाते हुए उन्हें अंतरिम राहत प्रदान भी की। लेकिन 5 अक्टूबर को हुई सुनवाई में अदालत ने राज्यसभा सचिवालय के बंगला खाली करने के नोटिस को सही करार देते हुए चड्ढा को आवास खाली करने को कहा। साथ ही कोर्ट ने बंगला खाली करने पर लगाई गई अंतरिम रोक को भी हटा लिया। जिस बंगले को लेकर घमासान मचा हुआ है वह दिल्ली के पंडारा रोड पर स्थित है। अब राघव चड्ढा को हाईकोर्ट से राहत मिल पाती है या नहीं, ये बुधवार को सुनवाई के बाद ही पता चलेगा।

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