Delhi Liquor Scam: आप नेता संजय सिंह की रिहाई का आदेश अभी नहीं पहुंचा तिहाड़ जेल

Delhi Liquor Scam: संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी कर दिया है। हालांकि, तिहाड़ जेल अधिकारियों को अभी तक संजय सिंह का जमानत आदेश नहीं मिला है।

Written By :  Ashish Kumar Pandey
Update:2024-04-04 11:23 IST

Sanjay Singh   (photo: social media )

Delhi Liquor Scam: आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की तिहाड़ जेल से रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट से बेल ऑर्डर ट्रायल कोर्ट (राउज एवेन्यू कोर्ट) पहुंच गया है। कोर्ट में सुनवाई के बाद जमानत की शर्तें तय कर दी गई हैं। कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और वे दिल्ली-एनसीआर छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर उन्हें दिल्ली-एनसीआर छोड़कर जाना है तो इसकी जानकारी देनी होगी। उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। वहीं संजय सिंह की लोकेशन पर भी नजर रहेगी। उन्हें जांच में सहयोग करना होगा। वे केस को लेकर कोई टिप्पणी या बयान नहीं दे सकते हैं।

फिलहाल, ट्रायल कोर्ट की ओर से जमानत की शर्तें तय होने के बाद अब उनके रिहाई का आदेश तैयार किया जाएगा और तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। जेल विभाग का कहना है कि जमानत आदेश मिलने के बाद उसका अध्ययन किया जाएगा और उसके बाद रिहाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

संजय सिंह की रिहाई का आदेश अभी तिहाड़ जेल नहीं पहुंचा

तिहाड़ जेल से जुड़े सूत्रों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह की रिहाई का आदेश अभी तिहाड़ जेल नहीं पहुंचा है। जब बेल ऑर्डर जेल पहुंचेगा, तभी रिलीज ऑर्डर की प्रोसेस शुरू की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक, संजय सिंह पर पंजाब, गुजरात और उत्तर प्रदेश में केस दर्ज हैं। जेल प्रशासन इन केस के स्टेटस रिपोर्ट भी ले रहा है कि कहीं इन तीन राज्यों में दर्ज हुए मामले में संजय को गिरफ्तार तो नहीं किया गया है। अगर गिरफ्तार किया गया है तो उसमें कोर्ट से जमानत मिली है या नहीं।

Tags:    

Similar News