GST: हॉस्टलों, पीजी होटल जैसे, इन पर लगेगा जीएसटी

GST: हॉस्टलों और पीजी कमरों पर अभी तक जीएसटी नहीं लगता है सो जीएसटी काउंसिल इन फैसलों को नजीर मान कर सभी निजी हॉस्टलों और पीजी कमरों पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगा सकता है।

Update:2023-07-31 20:18 IST
AAR justifies 12 Percent GST on hostels and PG rooms (Photo-Social Media)

GST: जीएसटी काउंसिल के अथॉरिटी ऑफ एडवांस्ड रूलिंग (एएआर) की दो अलग अलग बेंचों ने एक समान फैसले देते हुए हॉस्टलों और पीजी कमरों पर 12 प्रतिशत जीएसटी को जायज ठहराया है। हॉस्टलों और पीजी कमरों पर अभी तक जीएसटी नहीं लगता है सो जीएसटी काउंसिल इन फैसलों को नजीर मान कर सभी निजी हॉस्टलों और पीजी कमरों पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगा सकता है।

जिन दो मामलों में एएआर के ये फैसले आये उनमें पहला मामला बेंगलुरु बेंच का है। दरअसल, एक याचिका में एएआर की बेंच से महिलाओं के लिए हॉस्टल और पीजी सेवायें चलाने वाली बेंगलुरु स्थित कंपनी श्रीसाई लग्जिरियस स्टे ने अपील की थी कि निजी हॉस्टलों को आवासीय परिसरों की ही श्रेणी में डाला जाए और उन पर जीएसटी ना लगाया जाए। इस अर्जी पर बेंगलुरु एएआर ने फैसले दिया कि हॉस्टल और पीजी कमरों को आवासीय परिसर नहीं माना जा सकता, क्योंकि वहां अपरिचित लोग एक साथ रहते हैं और हर महीने प्रति बिस्तर के आधार पर किराया लिया जाता है।

दूसरा मामला नोएडा का है जहां हॉस्टल चलाने वाली कंपनी ‘वीएस इंस्टिट्यूट एंड हॉस्टल’ ने लखनऊ स्थित एएआर बेंच से अपील की थी। कंपनी का तर्क था कि वह आवासीय सेवायें देती है और ऐसी सेवाओं पर जीएसटी नहीं लगता है सो उससे जीएसटी नहीं लिया जा सकता। लेकिन इस मामले में भी एएआर ने होटलों, पीजी कमरों को आवासीय स्थान मानने से इनकार कर दिया और इन्हें जीएसटी के दायरे में मान लिया। एएआर ने अपने निर्णय में कहा कि आवासीय स्थान वो होते हैं जहां कोई स्थायी रूप से रहता हो। गेस्टहाउस, लॉज या ऐसी दूसरी जगह अवासीय स्थान नहीं होते। इस मसले पर राजनीति भी शुरू हो गयी है। तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि पहले से बोझ के तले दबे छात्रों पर और बोझ लादा जा रहा है।

अभी क्या है व्यवस्था

फिलवक्त आवासीय आवासों पर कोई जीएसटी नहीं है। इसके अलावा जिन होटलों, सरायों या गेस्ट हाउसों का किराया 1,000 रुपये प्रतिदिन तक है, उन्हें भी छूट दी गई है। जुलाई 2022 में जारी एक अधिसूचना में, सरकार ने उन होटलों और गेस्ट हाउसों के लिए जीएसटी छूट हटाने का आदेश दिया, जिनका किराया प्रतिदिन 1,000 रुपये तक है। अधिसूचना उस वर्ष 18 जुलाई से प्रभावी थी। एएआर ने नोट किया है कि प्रति दिन 1,000 रुपये से कम के छात्रावास शुल्क को केवल एक निश्चित अवधि के लिए और केवल 17 जुलाई, 2022 तक जीएसटी से छूट दी गई थी। अब, छात्रावास के किराए पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

जीएसटी कानून के अनुसार, यदि कोई आवासीय आवास निवास के उद्देश्य से किराए पर लिया जाता है तो कोई जीएसटी नहीं है। हालाँकि, एएआर ने माना कि आवासीय आवास स्थायी रहने के लिए एक आवास है और इसमें गेस्टहाउस, लॉज या ऐसी जगहें शामिल नहीं हैं। एएआर ने आगे कहा कि यदि कोई आवास एक कमरा प्रदान करता है और यदि लोग बिना किसी व्यक्तिगत रसोई सुविधा के एक ही कमरा साझा करते हैं, तो यह आवासीय आवास के दायरे में नहीं आएगा। इसके अलावा, वॉशिंग मशीन सुविधा और टीवी आदि को बंडल सेवाएं नहीं दी जाएंगी और इसलिए उन पर अलग से कर लगाया जाएगा।

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