अनुच्छेद 370 पर बड़ा फैसला: सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये आदेश

गौरतलब है कि केंद्र ने पांच अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला किया था। फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं के जवाब में केंद्र सरकार ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर के हालात में बदलाव के लिए अनुच्छेद 370 हटाना ही एकमात्र विकल्प था।

Update: 2020-03-02 05:18 GMT

नई दिल्ली: देश की सर्वोच्च न्यायालय की पांच जजों वाली संविधान पीठ आज जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि

जम्मू-कश्मीर से अनु. 370 हटाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को बड़ी बेंच में भेजने से SC ने मना कर दिया है। इस केस को 5 जजों की बेंच ही सुनवाई करेगी। कोर्ट ने माना है कि जम्मू-कश्मीर की स्थिति पर 1959 और 1970 में आए फैसलों में कोई विरोधाभास नहीं है। इसलिए, मामला 7 जजों की बेंच में भेजना ज़रूरी नहीं है।

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बता दें कि न्यायमूर्ति एन वी रमना की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 23 जनवरी को इस मुद्दे पर अपना आदेश सुरक्षित रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि इस केस की सुनवाई करने के बाद अब हम इस पर विचार करेंगे कि इस मामले को कहां भेजना है।

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पांच अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर से हटाया गया था अनुच्छेद 370

गौरतलब है कि केंद्र ने पांच अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला किया था। फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं के जवाब में केंद्र सरकार ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर के हालात में बदलाव के लिए अनुच्छेद 370 हटाना ही एकमात्र विकल्प था। इस अनुच्छेद को हटाए जाने के बाद से जम्मू-कश्मीर की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है और भविष्य में भी यह बरकरार रहने की उम्मीद है।

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