Agneepath Yojana: 'अग्निपथ योजना' के खिलाफ दायर याचिकाओं पर SC का बड़ा आदेश, दिल्ली HC में हो सभी केस ट्रांसफर

Agnipath Yojana: अग्निपथ योजना पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केरल, पटना, दिल्ली सहित कई हाईकोर्ट में याचिकाएं लंबित हैं। सभी मामलों को दिल्ली हाई कोर्ट ट्रांसफर किया जाए।

Written By :  aman
Update:2022-07-19 11:57 IST

सुप्रीम कोर्ट ( social media)

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Army Recruitment Scheme : भारतीय सेना (Indian Army) में भर्ती (Recruitment) को लेकर लाई गई 'अग्निपथ' स्कीम' (Agneepath scheme) के खिलाफ देशभर में दायर याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार (19 जुलाई 2022) को बड़ा आदेश दिया। इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि, 'सभी याचिकाओं की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में ट्रांसफर की जाएगी। बता दें कि, 'अग्निपथ योजना' (Agneepath Yojana) के खिलाफ बिहार की राजधानी पटना (Patna) से लेकर केरल (Kerala) तक देश भर के करीब पांच हाईकोर्ट (High Court) में याचिकाएं दाखिल की गई है।

आपको बता दें कि, इसी मामले में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल (Solicitor General) तुषार मेहता ने कहा कि, कई राज्यों में इस योजना से जुड़े मामले लंबित हैं। उन्होंने कहा, पटना, केरल, दिल्ली सहित कई हाई कोर्ट में याचिकाएं लंबित हैं। उन्होंने ये भी कहा कि या तो हम सभी को यहां केस ट्रांसफर (Case Transfer) करने के लिए आवेदन दें, या फिर दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) को कहें कि, अपने पास लंबित केस जल्दी सुन लें। इस प्रक्रिया से कम से कम सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के सामने एक फैसला होगा।

ये कहा याचिकाकर्ता के वकील ने

इसके बाद जज ने कहा कि, हम यह भी कह सकते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi HC) ही सभी मामलों को सुन लें। इस पर याचिकाकर्ता (Petitioner) की वकील ने कहा, कि 'बेहतर हो सर्वोच्च न्यायालय (SC) सभी मामले अपने पास ट्रांसफर कर ले।' 

जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये कहा

आज सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम अदालत से कहा, 'मेरी गुजारिश है कि सभी याचिकाओं पर एक साथ दिल्ली या अन्य हाईकोर्ट में सुनवाई की जाए। इसपर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (Justice DY Chandrachud) ने कहा, 'आप एक ट्रांसफर पिटीशन दायर करें। हम हाईकोर्ट को सभी याचिकाएं सुनवाई करने को भेज देंगे।'

अलग-अलग राज्यों के हाईकोर्ट में 6 याचिकाएं 

इस मामले के याचिकाकर्ता एमएल शर्मा ने जब ये कहा कि, 'कोर्ट हमें यहां सुन ले।' इस पर सुनवाई कर रहे तीन जजों की बेंच ने कहा, 'जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। हम उन्हें सुनकर ही मामला स्थानांतरित करेंगे।' इस पर सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि 'अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के अलग-अलग राज्यों की हाईकोर्ट में 6 याचिकाएं दाखिल हुई हैं।'

जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये भी कहा

अग्निपथ स्कीम पर दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (Justice DY Chandrachud) ने कहा, 'दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लंबित है। हाई कोर्ट को पहले सुनवाई करने दिया जाए। ताकि हमारे पास हाई कोर्ट (High Court) का रुख होगा। आपकी याचिका को हाई कोर्ट ट्रांसफर कर सकते हैं या आप हाई कोर्ट में नई याचिका दाखिल कर सकते हैं।'

क्या है मामला?

आपको बता दें कि, 'अग्निपथ योजना' को चुनौती देते हुए अदालत में याचिकाएं दाखिल की गई है। याचिकाकर्ताओं (Petitioners) ने इस नई योजना पर फिलहाल रोक लगाते हुए समीक्षा की मांग की है। 'अग्निपथ योजना' के खिलाफ सर्वोच्च अदालत में तीन याचिकाएं सुनवाई के लिए लगाई गई थीं। ये याचिकाएं मनोहर लाल शर्मा, हर्ष अजय सिंह तथा रविंद्र सिंह शेखावत ने दायर की हैं। 

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