Politics: SC ने ख़ारिज की ED-CBI पर विपक्ष की याचिका, तिलमिलाए ओवैसी ने कहा- नासमझी भरा फैसला, BJP को मिलेगा मौका
Politics: कांग्रेस के साथ 14 विपक्षी दलों द्वारा दाखिल की गई याचिका में CBI और ED जैसी एजेंसियों का दुरूपयोग करने का दावा किया गया था, जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने से भी इनकार कर दिया।
Politics: केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग मामले को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के बाद तिलमिलाए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिममीन (AIMIM) चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने विपक्षी दलों पर निशान साधा। उन्होंने कहा कि मोदी जैसे नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना नासमझी भरा फैसला था। यह तरीका ही गलत था। अपोज़िशन पार्टीज़ को सुप्रीम कोर्ट जाना ही नहीं था। राजनीति इस तरह नहीं की जाती। अब भाजपा को भी बोलने का मौका मिल गया है कि सुप्रीम कोर्ट नें भी विपछ के दावों को नकार दिया है।
गौरतलब है कि कांग्रेस के साथ 14 विपक्षी दलों द्वारा दाखिल की गई याचिका में CBI और ED जैसी एजेंसियों का दुरूपयोग करने का दावा किया गया था, जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने से भी इनकार कर दिया। मामले को लेकर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि बिना किसी तथ्य के किसी मामले में दिशानिर्देश देना खतरनाक साबित हो सकता है। कोर्ट के इरादे को देखते हुए विपक्षी पार्टियों के वकील एएम सिंघवी ने याचिका वापिस लेने की अनुमति मांगी है।
इसके पीठ ने कहा कि अधिकवक्ता याचिका वापिस लेना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होने अनुमति मांगी है। इसे वापिस ली हुई मानते हुए खारिज मानी जाती है। इसके बाद पीठ ने कहा कि अब दोबार तब आएं जब आप के पास कोई व्यक्तिगत आपराधिक मामला हो।
इन 14 पार्टियों ने लगाई थी याचिका
- कांग्रेस
- द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक)
- राष्ट्रीय जनता दल (राजद)
- भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस)
- तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी)
- आम आदमी पार्टी (आप)
- राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा)
- शिवसेना (यूबीटी)
- झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो)
- जनता दल यूनाइटेड (जदयू)
- मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा)
- भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा)
- समाजवादी पार्टी (सपा) और
- जम्मू कश्मीर नेशनल कान्फ्रेंस।