बैंक ने दिया झटका: अब सिर्फ 1000रु ही निकलेंगे 6 महीनें में, मचा हड़कंप
अब खाताधारक अपने मन के मुताबिक बैंक से पैसें नहीं निकाल पाएंगे। जीं हां आरबीआई ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉपरेटिव बैंक को लेकर ये आदेश जारी किया है कि अब बैंक खाताधारक 6 महीने में केवल 1000 (एक हजार) रुपये ही अपने खाते से निकाल पाएंगे।
नई दिल्ली : देश के बैंकों से संबंध रखने वाले नागरिकों के लिए बेहद जरूरी जानकारी है। जरूरी जानकारी ये है कि अब खाताधारक अपने मन के मुताबिक बैंक से पैसें नहीं निकाल पाएंगे। जीं हां आरबीआई (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया) ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉपरेटिव बैंक को लेकर ये आदेश जारी किया है कि अब बैंक खाताधारक 6 महीने में केवल 1000 (एक हजार) रुपये ही अपने खाते से निकाल पाएंगे। लेकिन बैंक का ये नियम सिर्फ पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉपरेटिव बैंक के खाताधारकों के लिए है। तो अन्य दूसरी बैंकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है।
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आरबीआई का बड़ा ऐलान
बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अलावा भी बैंक की तरफ से ये मैसेज बैंक खाताधारकों को भेजा गया है। मैसेज भेजने के साथ बैंक की ब्रांच के बाहर भी ये निर्देश लगा दिए गए हैं। लेकिन अब बैंक के इस आदेश से गुस्साएं बैंक ग्राहकों ने मुंबई में बैंक की शाखा के सामने हंगामा करना शुरू कर दिया है।
मीडिया से मिली रिपोर्टस के अनुसार, अनियमितता बनाए रखने के आरोप में आरबीआई ने मुंबई की पंजाब एंड महाराष्ट्र सहकारी बैंक पर 6 महीनें की रोक लगाई है। लेकिन इसके साथ ही आरबीआई ने यह भी कहा है कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द नहीं किया जाएगा।
आरबीआई की तरफ से जारी किए गए इस आदेश में कहा गया है कि बैंकिंग रेग्युलेशन की धारा 35 A के सब सेक्शन 1 के मुताबिक बैंक पर नए लोन जारी करने और बिजनेस को लेकर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इसके साथ ही पंजाब एंड महाराष्ट्र सहकारी बैंक के सभी लेनदेन पर नजर रखने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
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सीधा असर बैंक खाताधारकों पर
लेकिन बता दें कि इसका सीधा असर बैंक खाताधारकों पर भी पड़ने वाला है। इस आदेश के जरिए बैंक खाताधारक अपने सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या दूसरे जमा खाते से 6 महीने में 1,000 हजार से अधिक पैसे नहीं निकाल पाएगें।
इन सबके अलावा बैंक के ग्राहकों पर नई राशि जमा पर भी रोक लग गई है। इस आदेश के बाद बैंक ग्राहक अब नई एफडी भी नहीं करा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बैंक पर पहले भी बहुत बार अनियमितता और खराब कॉर्पोरेट गवर्नेंस का आरोप लगा चुका है।
आरबीआई ने कहा है कि की पंजाब एंड महाराष्ट्र सहकारी बैंक को बैंकिंग से संबंधित लेनदेन करने से पहले रिजर्व बैंक से लिखित में मंजूरी लेनी होगी। मतलब आरबीआई की बिना मंजूरी के कोई भी लोन नही दे सकता है नहीं ही आगे नहीं बढ़ा सकता है।
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