मालेगांव ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने NIA ट्रायल कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगाने से किया इनकार

Update:2018-11-21 11:44 IST

मुंबई: मालेगांव ब्‍लास्‍ट केस में लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित को बॉम्बे हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। बुधवार को उनकी याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की सुनवाई पर स्टे लगाने से साफ इनकार कर दिया है।

बता दें कि कर्नल पुरोहित ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में उन्होंनें मांग की थी कि एनआईए कोर्ट की ट्रायल कोर्ट में चल रही मालेगांव बम धमाके केस की सुनवाई पर रोक लगाई जाए। कोर्ट पुरोहित की इसी याचिका पर सुनवाई कर रही थी। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार करने के साथ ही इस मामले की सुनवाई अगले दो हफ्तों तक टाल दी है। फिलहाल अब दो हफ्ते बाद इस मामले की आगे सुनवाई की जाएगी।

इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दखल देने से इंकार कर दिया था। जिसमें कोर्ट से ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इस पर कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि ये मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में लंबित है, इसलिए वह दखल नहीं दे सकते।

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बता दें कि 30 अक्टूबर को एनआईए की विशेष कोर्ट ने 2008 मालेगांव ब्लास्ट मामले में कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी सातों आरोपियों पर आतंकी षड़यंत्र रचने, हत्या और अन्य मामलों में आरोप तय किए थे।

ये है मालेगांव मामला

29 सितम्बर 2008 को महाराष्ट्र में नासिक जिले के मालेगांव में एक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकल पर रखी गई विस्फोटक सामग्री में विस्फोट होने से 7 लोगों की मौत हो गई थी। और 100 से अधिक घायल हो गए थे। ब्लास्ट उस वक्त किया गया जब लोग रमजान के दौरान नमाज पढ़ने जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल पुरोहित के मामले में दखल देने से इंकार किया था। पुरोहित स्पेशल कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट गए थे।

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