NPR प्रक्रिया पर नहीं लगेगी रोक: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को इसलिए भेजा नोटिस...

सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) की प्रक्रिया पर रोक लगाने से मना कर दिया।

Update: 2020-01-27 10:03 GMT

दिल्ली: नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया। दोनों कानूनों को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इसकी प्रक्रिया पर रोक लगाने से मना कर दिया। हालांकि कोर्ट ने सीएए और एनपीआर से संबंधित दाखिल नई याचिकाओं को लेकर केंद्र को नोटिस जारी किया है। एनपीआर पर रोक लगाने के लिए सोमवार को जनहित दायर की गई थी।

एनपीआर पर रोक लगाने से जुड़ी याचिका पर कोर्ट ने की सुनवाई:

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सीएए और एनपीआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली नई याचिकाओं पर सुनवाई की। एनपीआर याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के लिए जो जानकारी एकत्र की जाएगी, उसका दुरुपयोग होने से बचाने की गारंटी नहीं है।

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सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एनपीआर प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही सभी नई याचिकाओं को सीएए की अन्य याचिकाओं के साथ सूचीबद्ध किया है, जिसपर चार हफ्ते बाद पांच सदस्यीय संविधान पीठ सुनवाई करेगी।

बता दें कि प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने सभी उच्च न्यायालयों को इस मामले पर फैसला होने तक सीएए को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई से रोक दिया।

केंद्र को कोर्ट ने जारी किया नोटिस:

उच्चतम न्यायालय ने सीएए और एनपीआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली 143 याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया है।

गौरतलब है कि इस्सके पहले 22 जनवरी को उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि वह सीएए को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र का पक्ष सुने बगैर कोई आदेश नहीं देगा। इसी कड़ी में अब न्यायालय ने इस कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर जवाब देने के लिए केंद्र को चार हफ्ते का वक्त दिया है।

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