पेंशनर्स के लिए खुशखबरी: सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला, झूम उठेंगे आप

श्रम मंत्रालय ने एक बयान में जानकारी देते हुए कहा कि जो पेंशनर्स 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण-पत्र जमा नहीं कर सके हैं, उन्हें फरवरी तक हर महीने पेंशन मिलती रहेगी। श्रम मंत्रालय ने कहा है कि बुजुर्गों को कोरोना महामारी से खतरे को देखते हुए ईपीएफओ ने तारीख बढ़ाई गई है।

Update:2020-11-29 21:06 IST
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने बड़ा फैसला लिया है। ईपीएफओ ने पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण-पत्र जमा करने समय-सीमा बढ़ा दी है।

नई दिल्ली: देश के 35 लाख पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने बड़ा फैसला लिया है। ईपीएफओ ने पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण-पत्र जमा करने समय-सीमा बढ़ा दी है। पेंशनर्स अब 28 फरवरी 2021 तक बढ़ा दी है। इससे लगभग 35 लाख उन पेंशनर्स को फायदा मिलेगा।

श्रम मंत्रालय ने एक बयान में जानकारी देते हुए कहा कि जो पेंशनर्स 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण-पत्र जमा नहीं कर सके हैं, उन्हें फरवरी तक हर महीने पेंशन मिलती रहेगी। श्रम मंत्रालय ने कहा है कि बुजुर्गों को कोरोना महामारी से खतरे को देखते हुए ईपीएफओ ने तारीख बढ़ाई गई है।

वर्तमान नियम यह है कि पेंशनर्स को हर साल 30 नवंबर तक अपने जीवित होने का प्रमाण-पत्र जमा करना होता है, जो एक साल तक वैध रहता है। मंत्रालय ने बताया कि कोरोना संकट की वजह से जो बुजुर्ग अब तक यह प्रमाण पत्र जमा नहीं करा पाए हैं, उनकी पेंशन राशि को फरवरी तक नहीं रोका जाएगा।

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यह है नियम

सरकारी नियमों के मुताबिक, हर पेंशनर्स को हर साल नवंबर में अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा कराना होता है। इसके बाद ही सरकार पेंशनर्स की पेशन चालू रखती है। अगर कोई पेंशनर्स इस समय अविधी में अपना जीवन प्रमाण पत्र नहीं जमा करते हैं तो उनकी पेंशन को बंद कर दिया जाता है। केंद्र सरकार ने 80 साल से अधिक के बुजुर्ग पेंशनर्स को 1 अक्टूबर से ही जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की सुविधा दी है।

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अब मिलेगी ये भी सुविधा

केंद्र सरकार की तरफ से पेंशनर्स के लिए हाल ही में एक नई सुविधा की भी शुरुआत की गई है और वह है डाकियों द्वारा पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा करने के लिए घर के दरवाजे तक सेवा देना। लेकिन इस सर्विस के लिए चार्ज लगेगा और यह देशभर में केंद्र सरकार के सभी पेंशनभोगियों को सुविधा मिलेगी।

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