कार चालक एकदम सावधान: सरकार लाई सुरक्षा का नया नियम, अब ये बहुत जरूरी
केंद्र सरकार ने अब कार में फ्रंट एयरबैग को जरूरी बनाने(Airbag mandatory) के सख्त निर्देश देने जा रही है। ऐसे में अब 1 अप्रैल से हर गाड़ी में ड्राइवर के साथ साथ को-पैसेंजर साइड में भी एयरबैग देना बेहद अनिवार्य होगा।
नई दिल्ली। कार से चलने वालों के लिए जरूरी खबर है। देश की केंद्र सरकार ने अब कार में फ्रंट एयरबैग को जरूरी बनाने(Airbag mandatory) के सख्त निर्देश देने जा रही है। ऐसे में अब 1 अप्रैल से हर गाड़ी में ड्राइवर के साथ साथ को-पैसेंजर साइड में भी एयरबैग देना बेहद अनिवार्य होगा। इस बारे में सड़क और परिवहन मंत्रालय ने कानून मंत्रालय को इसे लेकर एक प्रस्ताव भेजा था, जिसको मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कार में यात्रा से कार-चालकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये महत्वपूर्ण फैसला लिया है।
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कारों में दो फ्रंट एयरबैग जरूरी
पूरे देश में कार में फ्रंट एयरबैग को लेकर सरकार ने बड़ा फरमान लागू करने का फैसला लिया है। इसके अंतर्गत परिवहन मंत्रालय ने कानून मंत्रालय के पास एक प्रस्ताव भेजा था, जिसे कानून मंत्रालय ने ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के इस प्रस्ताव पर अपनी रजामंदी दे दी है।
सूत्रों से सामने आई रिपोर्ट के अनुसार, अगले तीन कामकाजी दिनों में इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। यानी 1 अप्रैल 2021 के दिन या इसके बाद बनी कारों में दो फ्रंट एयरबैग जरूरी होगा।
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एयरबैग को अनिवार्य
इसे लेकर नोटिफिकेशन के अनुसार, मौजूदा मॉडलों के लिए नया नियम 31 अगस्त से लागू किया जाएगा। ऐसे में मूल रूप से, प्रस्तावित समय सीमा जून 2021 थी जिसे अब बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि बीते साल दिसंबर में केंद्र सरकार ने अगले साल से सभी कारों में फ्रंट पैसेंजर के लिए एयरबैग को अनिवार्य बनाने के प्रस्ताव पर सुझाव मांगी थी।
बीते कई सालों से भारत सरकार कारों को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित बनाने की दिशा में काम कर रहे है। परिणाम को देखते हुए अब पहले के मुकाबले किसी कार में स्टैंडर्ड रूप से कहीं ज्यादा सेफ्टी फीचर्स दिए जाते हैं जो कार चलाने वाले ड्राइवर के साथ ही यात्रियों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है।
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