Modi Surname Case: राहुल गांधी ने मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट का किया रुख, गुजरात HC से नहीं मिली थी राहत
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Modi Surname Case: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अब मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मालूम हो कि गुजरात हाईकोर्ट ने सजा बरकरार रखा था। ऐसे में अब राहुल गांधी न्याय के लिए देश की सर्वोच्च अदालत में गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे।
मालूम हो कि 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक चुनाव में रैली के दौरान राहुल गांधी ने विवादित बयान दिया था। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि ''नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?' इस बयान के बाद भाजपा के विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ धारा 499, 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने इस तरह का बयान देकर पूरे मोदी समुदाय को कथित रूप से बदनाम किया है। इस पर निचली अदालत ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद संसद सदस्यता भी रद्द हो गई। इतना ही नही सजा के बाद राहुल गांधी को अपनी बंगला भी खाली करना पड़ा।
निचली अदालत ने सुनाई थी सजा
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राहुल गांधी को निचली अदालत ने 23 मार्च को सजा सुनाई थी। मानहानि के मामले में चार साल बाद सूरत की निचली अदालत ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया था। इसमें सजा के तौर पर 2 साल की सजा और जुर्माना लगाया था। वहीं, जनप्रतिनिधि कानून के तहत उनकी संसद सदस्यता भी रद्द कर दी गई। वहीं, 25 अप्रैल को कांग्रेस नेता राहुल गांधी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। यहां उन्होंने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने सजा बरकरार रखा था।
वहीं, मानहानि केस राहुल गांधी के साथ साथ मल्लिकार्जुन और राजस्थान सीएम अशोक गहलोत पर भी चल रहा है। वहीं, समर्थकों का कहना है कि भाजपा ने मानहानि को कांग्रेस से निपटने का जरिए बना लिया है।