दिवाली पर इस कांग्रेसी नेता के लिए आई बुरी खबर, पढ़ें पूरा मामला

वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के लिए बुरी खबर है। दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस में पी चिदंबरम की ईडी की हिरासत अवधि को 30 अक्तूबर तक के लिए बढ़ा दी है।

Update: 2019-10-25 11:46 GMT

नई दिल्ली: वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के लिए बुरी खबर है। दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस में पी चिदंबरम की ईडी की हिरासत अवधि को 30 अक्तूबर तक के लिए बढ़ा दी है। उन्हें जमानत नहीं मिलने से अब दिवाली तक का समय जेल में ही बिताना पड़ेगा।

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कपिल सिब्बल ने कोर्ट के सामने पेश की ये दलील

चिदंबरम की ओर से स्पेशल कोर्ट में पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पूर्व वित्तमंत्री के गंभीर रूप से बीमार होने का जिक्र करते हुए हैदराबाद में उनके इलाज के लिए दो दिन की अंतरिम जमानत मांगी, लेकिन जज ने ठुकरा दिया।

ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चिदंबरम की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह कोर्ट की गंभीर गलती होगी, यदि एजेंसी की पूछताछ की अवधि को कम किया गया। उन्होंने कहा कि दस्तावेजी सुबूत से पता चलता है कि चिदंबरम का मनी लॉन्ड्रिंग मामले से तार जुड़ा है।

मेहता ने कहा कि चिदंबरम को हिरासत में लेकर और पूछताछ करने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने सभी सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने चिदंबरम की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।

अदालत ने कहा कि हिरासत की अन्य शर्तें पहले जैसी ही रहेंगी। विशेष जज अजय कुमार कुहार ने गुरुवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।

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कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को दिया ये आदेश

कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को चिदंबरम से पूछताछ की इजाजत देते हुए यह भी निर्देश दिया कि जरूरी होने पर चिदंबरम के स्वास्थ्य की जांच अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में करवाई जाए।

बताते चले कि ईडी चिदंबरम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपों की जांच कर रही है। यह मामला 2007 में आईएनएक्स मीडिया को 305 करोड़ विदेशी निवेश के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की अनुमति देने में कथित अनियमितता व पद के दुरुपयोग से जुड़ा है।

एजेंसी ने उन्हें 16 अक्तूबर को गिरफ्तार किया था और विशेष अदालत ने चिदंबरम को 24 अक्तूबर तक जांच एजेंसी के रिमांड पर दिया था।

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