नई दिल्ली: अक्सर अपने बयानों से विवादों में रहने वाले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा है कि 'ठुल्ला' का अर्थ क्या होता है। गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस के लिए 'ठुल्ला' शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद एक पुलिस कांस्टेबल ने उनपर पर केस कर दिया था।
कोर्ट ने भले ही केजरीवाल को स्वयं हाजिर होने से छूट दे दी है लेकिन उनसे इस शब्द को विस्तार से समझाने को कहा है।अब 21 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने ये भी कहा कि शब्दकोश में उन्हें इस शब्द का अर्थ नहीं मिला। जज ने कहा कि आपने इस शब्द का प्रयोग किया है, आपको इसका अर्थ जरूर मालूम होगा।
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ये था मामला
-ज्ञात हो कि पिछले साल दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अजय कुमार तनेजा ने अरविंद केजरीवाल की ओर से दिल्ली पुलिस को 'ठुल्ला' कहने पर आपत्ति जताते हुए कोर्ट में केस किया था।
-मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केजरीवाल को 14 जुलाई को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा था।
-साथ ही यह भी स्पष्ट करने को कहा था कि वे बताएं कि इस शब्द का क्या अर्थ होता है।
-कोर्ट ने चेतावनी देते हुए केजरीवाल को इस शब्द के अर्थ के साथ तैयार रहने के लिए कहा था।
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-दिल्ली के सीएम ने ये बयान साल 2015 में दिया था।
-इसके बाद से ही दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था।
-अरविन्द केजरीवाल ने जब ये बयान दिया था उस समय दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी थे।