Arvind Kejriwal को राहत दिलाना शख्स को पड़ा भारी, HC ने लगाई फटकार, 75 हजार का जुर्माना भी

Arvind Kejriwal: अरविंद केजरीवाल को असाधारण अंतरिम जमानत (Extraordinary Interim Bail) देने की मांग वाली याचिका एक वकालत के छात्र ने कोर्ट ने डाली थी।

Report :  Viren Singh
Update:2024-04-22 13:32 IST

Arvind Kejriwal: आबकारी घोटाले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत से राहत दिलाना एक शख्स को भारी पड़ गया है। एक याचिकाकर्ता ने अरविंद केजरीवाल को राहत देने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका डाली थी, जिस पर कोर्ट सोमवार को सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई और साथ ही, 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में याचिककर्ता को सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है।

लॉ के छात्र ने डाली थी हाई कोर्ट ने अर्जी

अरविंद केजरीवाल को असाधारण अंतरिम जमानत (Extraordinary Interim Bail) देने की मांग वाली याचिका एक वकालत के छात्र ने कोर्ट ने डाली थी, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन व न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने याचिकाकर्ता पर कई तीखी टिप्पणियां कीं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या आप संयुक्त राष्ट्र (UN) से हैं. अगर ऐसा नहीं है तो आपको वीटो का अधिकार किसने दिया? हाई कोर्ट ने कहा, ''अरविंद केजरीवाल जेल के भीतर हैं और वह खुद भी अदालत में याचिका दायर कर सकते हैं। उनको किसी तरह की कोई राहत चाहिए, तो वह याचिका दायर कर सकते हैं।

याचिकाकर्ता से कोर्ट ने पूछा किसने दिया अधिकार

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के पास केजरीवाल के लिए ऐसे बयान देने या निजी मुचलका रखने के लिए कोई पावर आफ अटार्नी नहीं है। अदालत ने कहा कि याचिका आधारहीन है और केजरीवाल न्यायिक आदेश के तहत न्यायिक हिरासत में हैं। कोर्ट ने जब याचिकाकर्ता से पूछा कि आपको किसने वीटो अधिकार दिया है, याचिका डालने का तो इस पर याचिकाकर्ता वकील ने कहा कि मैंने यह याचिका केजरीवाल की ओर से नहीं बल्कि बल्कि दिल्ली के करोड़ों लोगों के लिए आया हूं। मैं यहां केवल नागरिकों के कल्याण के लिए पहुंचा हूं।

केजरीवाल के वकील बोले- है पब्लिसिटी याचिका

अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील राहुल मेहरा ने इस याचिका का विरोध किया और याचिकाकर्ता को पहचाने से इंनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि याचिका दायर करने वाला यह व्यक्ति कौन है? यह एक पब्लिसिटी याचिका है, जो पूरी तरह से गुमराह करने वाली है। यह बहुत खेदजनक है।

21 मार्च को केजरीवाल हुए गिरफ्तार

बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति मामले में 9 समन के जारी करने के बाद लंबी पूछताछ करते हुए 21 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया था। वह इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। 23 अप्रैल को केजरीवाल की न्यायिक हिरासत दूसरी बार खत्म हो रही है। इससे पहले ईडी की दो बार रिमांड के बाद दिल्ली निचली अदालत ने 1 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा था। फिर इसको बढ़ाकर 23 अप्रैल कर दी थी, जो कल खत्म होने वाली है।

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