Delhi Riots मामले में 9 दोषी करार, 2020 में 53 लोगों की हुई थी मौत...अब अदालत ने सुनाया फैसला
Delhi Riots: राजधानी दिल्ली में फरवरी 2020 में दंगे हुए थे। जिसमें 53 लोगों की जान गई थी। कई गंभीर घायल हुए थे। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था।
Delhi riots : दिल्ली दंगे मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट (Karkardooma Court) ने मंगलवार (14 मार्च) को बड़ा फैसला सुनाते हुए 9 लोगों को दोषी ठहराया। दोषियों की सजा पर 29 मार्च को बहस होगी। अदालत ने कहा कि, 'हिंदू लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के चलते राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दंगे कराए गए थे। सभी दोषियों पर हत्या, आगजनी और चोरी जैसी विभिन्न अपराधों के आरोप हैं। साल 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के दौरान भारी जान-माल को नुकसान पहुंचाया गया था। ये मामला गोकुलपुरी इलाके में आगजनी-तोड़फोड़ से जुड़ा है।
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इस मामले में दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद शाहनवाज उर्फ शानू, शाहरुख, राशिद उर्फ राजा, राशिद उर्फ मोनू, मोहम्मद फैसल, परवेज, अशरफ अली, मोहम्मद शोएब उर्फ छुटवा और आजाद को आरोपी बनाया था। इन सभी के खिलाफ फरवरी 2022 में आरोप तय हुए थे। इससे पहले अदालत ने 24 फरवरी, 2020 को दिल्ली में शिव विहार तिराहा (Shiv Vihar Tiraha ) के पास एक विशेष समुदाय के लोगों पर हमला किए जाने का आरोपी ठहराया था। अदालत ने कहा था कि इस दौरान हिंदू समुदाय (Delhi riots Hindu community)की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। सभी आरोपियों पर पर IPC की धारा- 149 और 188 के तहत भी आरोप तय किए गए।
अदालत ने इन सभी पर तय किए आरोप
अभियोजन पक्ष (Prosecutors) के अनुसार, उन्होंने (आरोपियों ने) राहुल सोलंकी (Rahul Solanki) नाम के एक शख्स की हत्या कर दी। इलाके में ही संजीव कौशिक की दुकान को भी आग के हवाले कर दिया। आरोपियों की पहचान सलमान, सोनू सैफी, मो. आरिफ, अनीस कुरैशी, सिराजुद्दीन, मो. फुरकान, मो. इरशाद, मो. मुस्तकीम के रूप में हुई। अदालत ने इनके खिलाफ चोरी के आरोप भी तय किए हैं।
कोर्ट ने लगाई ये धाराएं
दंगा मामले की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला (Additional Sessions Judge Pulastya Pramachala) ने कहा, 'मुझे ऐसा लगता है कि सलमान, सोनू सैफी, मोहम्मद आरिफ, अनीश कुरैशी, सिराजुद्दीन, मोहम्मद फुरकान, मोहम्मद इरशाद और मोहम्मद मुस्तकीम IPC की धारा- 147 (दंगे), 148 (दंगे, घातक हथियार से लैस), 153 ए, 380 (आवास गृह में चोरी) 427, 436, 450, और 302 (हत्या) के आरोपी हैं।