Delhi liquor scam: अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं, अगली सुनवाई तीन अप्रैल को

Delhi liquor scam: ईडी की ओर से गिरफ्तारी और कस्टडी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत ने नोटिस जारी कर ईडी से जवाब मांगा है।

Update: 2024-03-27 13:36 GMT

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Social Media)

Delhi liquor scam: दिल्ली शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से बुधवार को राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए 2 अप्रैल तक का समय दिया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी। केस की सुनवाई बुधवार सुबह शुरू हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने लगभग दो घंटे की पूछताछ के बाद 21 मार्च को उनके आधिकारिक आवास से गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद दिल्ली शराब घोटाले में उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। ईडी की ओर से गिरफ्तारी और कस्टडी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत ने नोटिस जारी कर ईडी से जवाब मांगा है। 

जानिए क्या है मामला

यह मामला दिल्ली के लेफ्टिनेंट जनरल वीके सक्सेना द्वारा दायर 2022 की शिकायत में निहित है, जिसमें 2021-22 के लिए दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के निर्धारण में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। आरोप लगाया गया कि आम आदमी पार्टी के नेताओं, जिनमें पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य अज्ञात और अनाम निजी व्यक्ति-संस्थाएं शामिल हैं, ने उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण के चरण में एक आपराधिक साजिश रची थी।

यह आरोप लगाया गया था कि साजिश में नीति में जानबूझकर छोड़ी गई या बनाई गई खामियां शामिल थीं। ये खामियां कथित तौर पर निविदा प्रक्रिया के बाद कुछ शराब लाइसेंसधारियों और साजिशकर्ताओं को फायदा पहुंचाने के लिए थीं। इस मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी भारत में ऐसी पहली घटना है जहां एक मौजूदा मुख्यमंत्री को सलाखों के पीछे डाला गया। इसी मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया और आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहले से ही जेल में हैं। 15 मार्च को ईडी ने मामले में भारत राष्ट्र समिति के विधायक और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को भी गिरफ्तार किया था।

मेरी गिरफ्तारी की बुनियाद ही गलत है

अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलील में कहा था कि आचार संहिता के दौरान एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया। यदि आप समान खेल के मैदान को बाधित करने के लिए कुछ करते हैं, तो आप लोकतंत्र के दिल पर चोट करते हैं। सवाल गिरफ्तारी के समय का है। मेरी प्रार्थना है कि मुझे अभी रिहा कर दें क्योंकि मेरी गिरफ्तारी की बुनियाद ही गलत है, यही मेरी अंतरिम प्रार्थना है।

अंतरिम राहत पर कोर्ट करेगा विचार

दिल्ली हाई कोर्ट की जज स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि वह मुख्य याचिका पर ईडी को नोटिस जारी करेगी। कोर्ट ने कहा कि अगर केजरीवाल अंतरिम राहत मांग रहे हैं, तो उस पर विचार किया जा सकता है। ईडी की ओर से एसवी राजू ने इसका विरोध किया और कहा कि हम इस पर अपना जवाब देना चाहते हैं, इसके लिए हमें थोड़ा समय चाहिए। फैसले में कोर्ट ने ईडी से 3 अप्रैल तक जवाब तलब किया है।

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