नर्सरी एडमिशन पर बड़ी खबर: सरकार ने दी राहत, ना करें इग्नोर

दिल्ली सरकार ने तय मानदंडों में बदलाव करते हुए बच्चे की उम्र में छूट दी है। अब नर्सरी, KG, और क्लास फर्स्ट में एडमिशन के लिए बच्चे की उम्र में एक महीने यानी 30 दिन की छूट मिलेगी। 

Update: 2021-02-20 06:59 GMT
नर्सरी एडमिशन पर बड़ी खबर: सरकार ने दी राहत, ना करें इग्नोर

नई दिल्ली: कोरोना वायरस महामारी के चलते बंद पड़े स्कूलों और कॉलेजों को खोलने (School Reopening) का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं, अब छोटे बच्चों के क्लासेस को भी खोलने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही राजधानी दिल्ली में नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया (Delhi Nursery Admissions 2021) भी शुरू हो चुकी है। गुरुवार से एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है।

सरकार ने तय मानदंडों में किया बदलाव

इस बीच दिल्‍ली की केजरीवाल (Arvind Kejriwal Government) की ओर से अब तय मानदंडों में बदलाव करते हुए बच्चे की उम्र में छूट दी गई है। नए नियम के मुताबिक, अब नर्सरी, KG, और क्लास फर्स्ट में एडमिशन के लिए बच्चे की उम्र में एक महीने यानी 30 दिन की छूट मिलेगी।

किस उम्र के बच्चों को किस क्लास में एडमिशन

आपको बता दें कि शिक्षा निदेशालय की ओर से 31 मार्च के आधार पर आयु की गणना की जाती है। नर्सरी में एडमिशन लेने के लिए बच्चे की उम्र 3 से 4 साल के बीच होने चाहिए। वहीं, केजी एडमिशन के लिए चार से पांच साल तक, जबकि पांच से छ: साल तक के बच्‍चे क्‍लास फर्स्ट में दाखिला पा सकते हैं।

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(फोटो- सोशल मीडिया)

चार साल पूरे होने पर नर्सरी में मिलेगा एडमिशन

दिल्ली के स्कूलों में बच्चों की उम्र के आधार पर ही नर्सरी, KG और फर्स्ट क्लास में एडमिशन मिलता है, जिसमें राज्य सरकार ने छूट दी है। इस नए नियम के तहत अगर बच्चे की उम्र 31 मार्च 2021 तक चाल साल (चार साल एक महीने से अधिक नहीं) पूरी हो चुकी तो वह अब KG के बजाय नर्सरी में ही एडमिशन पा सकेगा। एडमिशन के लिए मानदंड जारी किए जा चुके हैं।

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शिक्षा निदेशालय ऐसे मानदंडों पर प्रतिबंधित

बताते चलें कि Nursery Admissions को लेकर 'पहले आओ- पहले पाओ' जैसे 50 मानदंड दिल्‍ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने प्रतिबंधित किए हैं। स्‍कूलों को मैनेजमेंट कोटे पर दाखिला लेने की भी पाबंदी लगाई गई है। स्कूलों द्वारा कई मानदंड़ों पर बच्‍चों/पैरेंट्स को अंक देते हैं, जिसके आधार पर बच्चे को एडमिशन मिलता है। साथ ही कई स्कूलों में एडमिशन के दौरान स्कूल बस को चुनने पर अतिरिक्त अंक दिए जाते हैं। लेकिन शिक्षा निदेशालय ऐसे मानदंडों पर प्रतिबंधित है और ऐसे मानकों के खिलाफ है।

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