Delhi Lockdown: 3 दिन दिल्ली बंद! स्कूल, ऑफिस और बाजार रहेंगे बंद, जाने क्या रहेगी व्यवस्था, कहां जा सकते हैं कहां नहीं
Delhi Lockdown: दिल्ली पुलिस ने बताया कि जो सड़कें आम लोगों के लिए बंद रहेंगी उनपर शर्त पर चलने की अनुमति दी जाएगी। एमरजेंसी सेवाओं के लिए कोई रोक नहीं होगी। मेडिकल सेवाएं निर्बाध रूप से संचालित रहेंगी। सबसे अधिक प्रतिबंध प्रगति मैदान के आसपास होने वाला है, जहां पर जी-20 सम्मेलन होगा।
Delhi Lockdown: जी-20 सम्मेलन के चलते दिल्ली तीन दिन (8 से 10 सितंबर) बंद होने जा रही है। इस दौरान स्कूल कॉलेज, ऑफिस और बाजर सब बंद रहेंगे। दिल्ली की सड़कें एकदम खाली हो जाएंगी। कोविड लॉकडाउन के बाद यह नजारा पहली बार देखने को मिलेगा। जी-20 सम्मेलन को लेकर दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए बता दिया है कि कौन सी सड़क आम वाहनों के लिए बंद रहेंगी और कहां पर आप अपने वाहन के साथ चल सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि जो सड़कें आम लोगों के लिए बंद रहेंगी उनपर शर्त पर चलने की अनुमति दी जाएगी। एमरजेंसी सेवाओं के लिए कोई रोक नहीं होगी। मेडिकल सेवाएं निर्बाध रूप से संचालित रहेंगी। सबसे अधिक प्रतिबंध प्रगति मैदान के आसपास होने वाला है, जहां पर जी-20 सम्मेलन होगा।
यातायात व्यस्था
- दूसरे राज्यों से आए वाहनों को ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे या किसी अन्य वैकल्पिक मार्ग पर डायवर्ट किया जाएगा। ऐसे वाहनो को दिल्ली में नहीं घुसने दिया जाएगा।
- मालवाहक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। लेकिन दूध, सब्जी, फल और मेडिकल सप्लाई करने वाले वाहनों के लिए छूट रहेगी।
- दूसरे राज्यों से आ रही बसों को दिल्ली में प्रवेश वर्जित रहेगा। सभी बसों को रिंग रोड पर रोक दिया जाएगा।
- पहले से दिल्ली में चलने वाली बसें रिंग रोड और दिल्ली की सीमाओं के आसपास सड़कों पर संचालित होंगी।
- दिल्ली में पहले से मौजूद व्यावसायिक वाहन रिंग रोड और दिल्ली की सीमाओं के आसपास चलने की अनुमति होगी।
- सभी टैक्सियों को नई दिल्ली जिले से बाहर सड़क नेटवर्क पर चलने की अनुमति रहेगी। नई दिल्ली में किसी होटल बुकिंग करने वाले व्यक्ति को लेकर टैक्सी नई दिल्ली में प्रवेश कर सकती है।
- दिल्ली एयरपोर्ट, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोगों की सामान्य आवाजाही रहेगी। लेकिन निकलने से पहले यात्रियों को एडवाइजरी जरूर पढ़ लेनी चाहिए और उसी अनुरूप रास्ता चुने।
- नई दिल्ली में प्रवेश करने वाले यातायात को नियंत्रित किया जाएगा।
- दिल्ली के अंदर रह रहे लोगों को आवाजाही के लिए वाहनों के स्तेमाल की छूट रहेगी। नई दिल्ली के अंदर होटलों, अस्पतालों और अन्य महुत्वपूर्ण संस्थानों के लिए हाउसकीपिंग खानपान से जुड़े वाहनों को छूट रहेगी।
- मालवाहक वाहनों और बसों को छोड़कर अन्य सभी वाहनों को रजोकरी बॉर्डर से दिल्ली में प्रवेश की अनुमति रहेगी। इसके अलावां धौला कूआं की ओर कोई भी वाहन नहीं जा सकेंगे। एनएच-48 से राव तुला राम मार्ग- ओलोफ पाल्मे मार्ग पर डायर्ट किया जाएगा।
- सभी प्रकार के मालवाहक वाहन, व्यावसायिक वाहन, स्थानीय सिटी बसें और अंतरराज्यीय बसें मथुरा रोड भैरों रोड, पुराना किला रोड और प्रगति मौदान सुरंग के अंदर चलने की अनुमति होगी।
- नई दिल्ली जिले के पूरे क्षेत्र को आठ सितंबर को सुबह पांच बजे से 10 सितंबर की रात 12 बजे तक नियंत्रित क्षेत्र-1 होगा।
- रिंग रोड (महात्मा गांधी मार्ग) के अंदर सम्पूर्ण क्षेत्र को रेगुलेटेड जोन माना जाएगा। वहां पर केवल मूल निवासियों, अधिकृत वाहनों, आपातकालीन वाहनों और हवाई अड्डे, पुरानी दिल्ली एवं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले यात्रियों के वाहनों को ही रिंग रोड से आगे नई दिल्ली जिले की ओर सड़क नेटवर्क पर चलने की अनुमति दी जाएगी।
- इन सड़कों और जंक्शनों को नियंत्रित जोन-2 के अंतर्गत रखा जाएगा- डब्ल्यू-प्वाइंट, ए-प्वाइंट, डीडीयू मार्ग, विकास मार्ग (नोएडा लिंक रोड-पुस्ता रोड तक), बहादुर शाह जफर मार्ग, दिल्ली गेट, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (राजघाट से गुरु नानक चौक तक), चमन लाल मार्ग (गुरु नानक चौक से तुर्कमान गेट), आसफ अली रोड (तुर्कमान गेट से बीएसजेड मार्ग तक), महाराजा रणजीत सिंह मार्ग (बाराखंबा - टॉल्स्टॉय क्रॉसिंग से चमन लाल मार्ग पर गुरु नानक चौक तक ), महात्मा गांधी मार्ग (दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे टी-प्वाइंट से कश्मीरी गेट तक ), आईपी फ्लाईओवर, शांति वन चौक, हनुमान सेतु, आईएसबीटी कश्मीरी गेट और सलीमगढ़ बाईपास।
मेडिकल सेवाओं के लिए क्या है नियम
दिल्ली पुलिस द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार एंबुलेंस सहायता के लिए नियंत्रण कक्ष बनाया जाएगा। संपर्क करने के लिए हेल्पलाइन नंबर-6828400604/112 जारी कर दिया गया है। सभी अस्पतालों के लिए आपातकालीन वाहन और सहायतादल तैनात किए जाएंगे।
इन मार्गों पर चलने की अपील
दिल्ली पुलिस के एडवाइजरी में सभी यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे नियंत्रित और रेगुलेटेड क्षेत्र में आने से बचें। यदि यात्रा को नहीं टाला जा सकता है तो अन्य ऑप्शनल रूट को अपना सकते हैं।