दिल्ली वाले सावधानः सड़क पर ड्राइविंग से पहले जान लें ये नियम, वरना होगा नुकसान

दिल्ली में ट्रैफिक रूल को लेकर दिल्ली पुलिस बेहद सख्‍त हो गई है। जिसके चलते यातायात नियमों को भी महले के मुकाबले सख्त कर दिए गए हैं।

Update: 2021-01-21 03:16 GMT
दिल्ली में ट्रैफिक नियनों का नहीं किया पालन तो भरना पड़ेगा भारी जुर्मना, पढ़ें पूरी खबर

नई दिल्ली: दिल्ली में ट्रैफिक रूल को लेकर दिल्ली पुलिस बेहद सख्‍त हो गई है। जिसके चलते यातायात नियमों को भी महले के मुकाबले सख्त कर दिए गए हैं। अब दिल्ली में प्रवेश करने वाले दो पहिया या चार पहिया वाहन चालकों को इन नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। वरना आप से मोती रकम वसूली जा सकती है।

जारी की एडवायजरी

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी एडवायजरी के मुताबिक यातायात नियमों का उल्‍लंघन करने वालों से 500 युपये से लेकर 1000 रुपये तक का जुर्माना वसूला जा सकता है। फिलहाल, पश्चिमी रेंज के बाहरी जिला , द्वारका जिला और पश्चिमी जिले में ट्रैफिक नियमों का सख्‍ती से पालन कराने को लेकर सघन अभियान चलाया जा रहा है।

इतने दिनों तक चलेगा अभियान

खबरों की माने तो यह अभियान 31 जनवरी तक चलाया जाएगा। इसके तहत कार की पिछली सीट पर बैठे यात्रियों ने अगर सीट बेल्ट नहीं होगी तो उन्हें भी चालान भरना पड़ेगा। साथ ही बाइक चलने के दौरान मोटरसाइकिल में साइड मिरर ना होने पर भी जुर्माना भरना होगा। यही नियम अन्य दो पहिया वाहन चलाने वालों के साथ भी लाहू होगा।

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दिल्ली में बढ़ रही सड़क दुर्घटना

फिलहाल दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ये नियम बाहरी जिला, द्वारका जिला और पश्चिमी जिला में अभियान चला रही है। इस दौरान वह चालकों को रूल समझाने के साथ साथ जुर्मना भी काट रही है। ट्रैफिक पुलिस का मकसद लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना है साथ ही जुर्माने के प्रति आगाह भी करना है। सड़क दुर्घटना की स्थिति में वाहन की पिछली सीट पर बैठे लोगों को उतनी ही हानि होने का खतरा रहता है, जितना आगे बैठे वाहन सवार को।

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