Indian Railway: अब घर बैठे दिव्यांगजन प्राप्त कर सकेंगे रियायती प्रमाण पत्र
Indian Railway: इस पोर्टल के माध्यम से दिव्यांग जन ऑनलाइन रियायती प्रमाण पत्र सम्बन्धी प्रक्रियाओं को घर बैठे पूरा कर सकेंगे। इसके लिए मंडल कार्यालय आने की आवश्यकता नही पड़ेगी|
Divyangjan Concessional Certificate: दिव्यांगजनों को अब यूनिक यूआईडी के लिए रेलवे स्टेशनों के चक्कर नहीं काटने होंगे। लंबी लाइनों में नहीं लगाना पड़ेगा। इसके लिए रेलवे ने पोर्टल तैयार किया है, जो दिव्यांग जनों को रियायती प्रमाण पत्र बनवाने के लिए विशेष सहायता प्रदान करेगा। इस पोर्टल के माध्यम से दिव्यांग जन ऑनलाइन रियायती प्रमाण पत्र सम्बन्धी प्रक्रियाओं को घर बैठे पूरा कर सकेंगे। इसके लिए मंडल कार्यालय आने की आवश्यकता नही पड़ेगी|
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ऐसे करें आवेदन
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले रेलवे की वेबसाइट divyangjanid.indianrail.gov.in पर जाएं
- इसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑप्शन लॉग इन कर अपने आप को रजिस्टर्ड करें
- फार्म में मांगे गए सभी जानकारियों को भरकर सबमिट बटन पर क्लिक करें
- अब आपका आवेदन कंप्लीट हो गया है। प्रार्थि अपना रियायती प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकता है।
पात्रता
- रेलवे रियायता प्रमाणपत्र के लिए वही व्यक्ति आवेदन कर सकता है जो वर्तमान में मुंबई (CSMT), सिकंदराबाद (SC), हैदराबाद (HYB), चेन्नई सेंट्रल (MAS), दिल्ली (DLI), अंबाला (UMB), मुरादाबाद (MB) ,लखनऊ (LKO) और फिरोजपुर (FZR) मंडल से सम्बंधित है।
- पूर्णतया दृष्टिबाधित व्यक्ति (100% दृष्टिबाधित) |
- मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति जो अनुरक्षक के बिना यात्रा नहीं कर सकता।
- पूरी तरह से सुनने और बोलने में अक्षम व्यक्ति, दोनों बीमारियां एक साथ एक ही व्यक्ति में हो।
- आर्थोपेडिक रूप से विकलांग/पैराप्लेजिक व्यक्ति/मरीज जो एक एस्कॉर्ट की सहायता के बिना यात्रा नहीं कर सकते हैं।
- पहली बार आवेदकों को "न्यू यूजर" विकल्प का उपयोग करके साइन अप करना आवश्यक है।
- उपयोगकर्ता बनाते समय, यह आवश्यक है कि राज्य और निकटतम रेलवे स्टेशन (सर्टिफिकेट जारी करने वाले अस्पताल के निकटतम स्टेशन) को ठीक से चुना जाए ताकि मामले को आगे की प्रक्रिया के लिए सही मंडल को भेजा जा सके।
- मूल विवरण को आधार द्वारा ही प्रमाणित किया जाएगा और पते के प्रमाण के लिए कोई और दस्तावेज और सत्यापन नहीं होगा (यदि आधार पता वर्तमान पते के समान है) और जन्म तिथि प्रमाण की आवश्यकता नही होगी।
- आधार आईडी प्रदान किए बिना भी पंजीकरण किया जा सकता है।
- आवेदक के पास एक वैध फोन नंबर होना चाहिए।
- कार्ड जारी होने के बाद कार्ड धारक का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और लिंग जानकारी बदलने की अनुमति नहीं है।
प्रमुख दस्तावेज
- सरकारी डॉक्टर / सरकारी अस्पताल द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र |
- पासपोर्ट साइज फोटो |
- जन्म प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट
- आधार कार्ड/डाउनलोड किया गया आधार (ई-आधार)
- पैन कार्ड
- मतदाता पहचान पत्र
- लेटरहेड पर ग्रुप ए राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी जन्म तिथि का प्रमाण पत्र
महत्वपूर्ण सूचना
- आवेदक को सभी दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड सॉफ्ट कॉपी अपलोड करनी होगी।
- रियायत प्रमाण पत्र पर उल्लिखित डॉक्टर का नाम, पंजीकरण संख्या और विकलांगता की प्रकृति स्पष्ट रूप से उल्लिखित होनी चाहिए और अपलोड किए गए रियायत प्रमाण पत्र में पठनीय होनी चाहिए।
- चिकित्सालय का विवरण भरते समय आवेदक को राज्य एवं चिकित्सालय शहर का सही फीडिंग सुनिश्चित करना होगा।
- किसी भी विवरण के संपादन/सुधार की अनुमति नहीं है, इसलिए ऑनलाइन कार्ड आवेदन जमा करने से पहले, कृपया दर्ज की गई सभी सूचनाओं की सत्यता की जांच कर लें।
- यदि आवेदन पूर्ण रूप से नहीं भरा गया है तो आवेदक इसे ड्राफ्ट के रूप में सेव कर सकते है।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय आवेदक को यह ध्यान रखना होगा कि प्रविष्टियां उचित हों अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
- यदि आवेदन अस्वीकृत हो जाता है, तो आवेदक को ऑनलाइन आवेदन या अपलोड किए गए दस्तावेजों में आवश्यक सुधार करने के बाद फिर से आवेदन करने की अनुमति दी जाती है।
- किसी भी शिकायत के लिए, उपयोगकर्ता अपनी शिकायत https://pgportal.gov.in/ पर दर्ज कर सकते हैं।
- कार्ड के अनुमोदन के बाद, आवेदक पंजीकृत मोबाइल नंबर के साथ लॉग इन करके कार्ड को देख और डाउनलोड कर सकता है।
बता दें कि ऑनलाइन दिव्यांग कार्ड के आवेदन हेतु मेडिकल कार्ड की प्रति भी अपलोड करनी आवश्यक है। इस प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु प्रार्थी अपना मेडिकल कार्ड भारत सरकार के ऑनलाइन पोर्टल https://www.swavlambancard.gov.in पर आवेदन कर के भी प्राप्त कर सकते है |