जानिए क्यों SC ने जयललिता की मृत्य की जांच कर रहे आयोग की कार्यवाही पर लगाई रोक

उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता की चेन्नई स्थित अपोलो अस्पताल में 2016 में हुयी मृत्यु के कारणों की जांच कर रहे आयोग की कार्यवाही पर शुक्रवार को रोक लगा दी।

Update:2019-04-26 15:28 IST
जयललिता की फ़ाइल फोटो

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता की चेन्नई स्थित अपोलो अस्पताल में 2016 में हुयी मृत्यु के कारणों की जांच कर रहे आयोग की कार्यवाही पर शुक्रवार को रोक लगा दी।

ये भी पढ़ें...जयललिता के 75 दिन के इलाज का खर्च 6.85 करोड़, 44.56 लाख अब भी बकाया

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ अन्नाद्रमुक सुप्रीमो जयललिता की मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिये चल रही जांच पर आपत्ति ठुकराने के मद्रास उच्च न्यायालय के चार अप्रैल के आदेश के खिलाफ अपोलो अस्पताल की अपील पर सुनवाई कर रही थी।

ये भी पढ़ें...CONFIRM:विद्या बालन बनेंगी जयललिता,तीन भाषाओं में रिलीज होगी फिल्म

पीठ ने अपने आदेश में तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी करने के साथ ही जांच आयोग की कार्यवाही पर रोक लगा दी। अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने पांच दिसंबर, 2016 को अपोलो अस्पताल में जयललिता की मृत्यु की परिस्थितियों की जांच के लिये न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरूमुगासामी की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग गठित किया था।

ये भी पढ़ें...SC ने नामंजूर की याचिका, जयललिता की बेटी होने का किया था दावा

 

Tags:    

Similar News