EC का सुप्रीम कोर्ट को सुझाव, कहा- अपराधियों को न मिले टिकट

भारतीय राजनीति में अपराधियों का साया न पड़ने देने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक सुझाव पेश किया है। भारत निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कई तरह के प्रयासों के बावजूद इस पर रोक नहीं लग पाई है।

Update: 2020-01-24 09:22 GMT

नई दिल्ली: भारतीय राजनीति में अपराधियों का साया न पड़ने देने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक सुझाव पेश किया है। भारत निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कई तरह के प्रयासों के बावजूद इस पर रोक नहीं लग पाई है। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि अदालत अपराधियों को टिकट मिलने पर रोक लगाए।

Criminal background वाले उम्मीदवारों को टिकट न दें दल

भारत निर्वाचन आयोग ने अदालत से ये भी कहा कि राजनीतिक दलों से यह कहा जाना चाहिए कि वे ऐसे उम्मीदवारों को टिकट न दें, जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि (Criminal background) हो।

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सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को दिए ये निर्देश

वहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भारत निर्वाचन आयोग को एक हफ्ते के अंदर उपाय बताने के निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिए हैं कि वह एक हफ्ते के अंदर देश में राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के मद्देनजर रूपरेखा बनाकर कोर्ट में पेश करे।

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इसलिए भी नहीं लग रहा राजनीति के अपराधीकरण पर लगाम

भारत निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को ये भी बताया कि नेताओं द्वारा अपने अपराधों के बारे में घोषणा करने से भी भारतीय राजनीति के अपराधीकरण पर लगाम नहीं लग पा रहा है।

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