ED के निशाने पर सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस, 15 फरवरी को होगी पूछताछ...इस मामले में हुईं तलब
ED Summons Lewis Khurshid: साल 2009-10 में जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट ने यूपी के 17 जिलों में कैंप लगाकर दिव्यांगों को कृत्रिम अंग बांटे थे। इसके लिए केंद्र सरकार ने करीब 71 लाख रुपए की सब्सिडी दी थी। तब केंद्र में कांग्रेस नीत सरकार थी।
ED Summons Lewis Khurshid: कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद (Salman Khurshid) की पत्नी लुईस खुर्शीद (Lewis Khurshid) भी अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) के रडार पर हैं। ईडी ने ये नोटिस डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट (Dr. Zakir Hussain Memorial Trust) की प्रोजेक्ट डायरेक्टर लुईस खुर्शीद को नोटिस जारी किया है। इसके अनुसार, ईडी ने 15 फरवरी को पूछताछ के लिए उन्हें लखनऊ स्थित जोनल मुख्यालय बुलाया है।
जानिए क्या है मामला?
आपको बता दें, डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट, फर्रुखाबाद द्वारा दिव्यांगों को वितरित किए गए उपकरणों में हुई धांधली के सिलसिले में लुईस खुर्शीद से पूछताछ होनी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, साल 2017 दिव्यांगों को कृत्रिम अंग (Prosthesis) और उपकरण बांटे जाने के नाम पर फर्रुखाबाद में केस दर्ज हुआ था। इसी मामले की जांच पहले आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) से भी कराई गई थी। जांच में पाया गया कि, दिव्यांगों को 71.50 लाख रुपए के उपकरण बांटे गए थे।
दिव्यांगों को कृत्रिम अंग बांटने में फर्जीवाड़ा !
ये मामला साल 2009-10 का है। तब जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट ने 17 जिलों में शिविर लगाकर दिव्यांगों को कृत्रिम अंग बांटे थे। इसके लिए केंद्र सरकार ने करीब 71 लाख रुपए सब्सिडी दी थी। लुईस खुर्शीद पर आरोप ये है कि इस दौरान फर्जी मुहर, हस्ताक्षर कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया था। जिसके बाद यूपी के अलग-अलग जिलों जिनमें बरेली, बुलंदशहर, शाहजहांपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में मुकदमा दर्ज किया गया था।
लुईस और मो. अतहर फारूकी नामजद
लुईस खुर्शीद और संस्था के सचिव मो. अतहर फारूकी (Mo. Athar Farooqui) इस मामले में नामजद हैं। आरोप है कि, अधिकारियों के फर्जी मुहर और दस्तखत कर सरकारी धन को हड़पा गया है। जांच में भी ये भी पाया गया कि दिव्यांगों को उपकरण बांटने के लिए कोई शिविर नहीं लगाया गया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट भी दाखिल की है। दोनों को कई बार समन जारी हो चुके हैं। दोनों ही कोर्ट में पेश नहीं हुए और न ही जमानत ली।
ED ने किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज
अदालत ने उनके खिलाफ पहले ही गैर जमानती वारंट जारी किया हुआ है। वहीं, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी दर्ज मुकदमों के आधार पर ट्रस्ट और उसके पदाधिकारियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। इसी मामले में ईडी ने लुईस खुर्शीद को नोटिस देकर तलब किया है।