आंध्र प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले EC सख्त, मंत्री को नजरबंद करने का आदेश
मंत्री पी रामचंद्र रेड्डी को पंचायत चुनाव होने तक घर में नजरबंद रखने को कहा गया है। यह बड़ी कार्रवाई मंत्री द्वारा आयोग के खिलाफ कथित टिप्पणी करने को लेकर की गई है। राज्य में नौ से 21 फरवरी तक चार चरणों में पंचायत चुनाव वाले हैं।
अमरावती: आंध्र प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने सख्त रूख अपना लिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने डीजीपी को आदेश है कि राज्य के पंचायत राज मंत्री को नजरबंद किया जाए।
मंत्री पी रामचंद्र रेड्डी को पंचायत चुनाव होने तक घर में नजरबंद रखने को कहा गया है। यह बड़ी कार्रवाई मंत्री द्वारा आयोग के खिलाफ कथित टिप्पणी करने को लेकर की गई है। राज्य में नौ से 21 फरवरी तक चार चरणों में पंचायत चुनाव वाले हैं।
पंचायत चुनाव तक नजरबंद रखने का निर्देश
राज्य चुनाव आयुक्त रमेश कुमार ने कहा आयोग ने यह फैसला विभिन्न वैकल्पिक उपायों पर विचार करने के बाद संविधान के अनुच्छेद 243(के) के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल कर लिया है। उन्होंने कहा कि आयोग पुलिस महानिदेशक को निर्देश देता है कि पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री को पंचायत चुनाव पूरा होने तक (21 फरवरी) उनके घर में ही निरुद्ध रखें। इसके साथ ही कहा गया है कि मंत्री को मीडिया तक ना जाने दिया जाए।
बता दें कि रामचंद्र रेड्डी ने सभी कलेक्टर्स और रिटर्निंग अधिकारियों से कहा था कि अगर उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त के निर्देश माना तो उनके खिलाफ कड़ा ऐक्शन होगा। चुनाव आयुक्त ने इस मुद्दे पर सख्त रूख अपना लिया और 21 फरवरी तक रामचंद्र को घर में ही नजरबंद रखने का निर्देश दे दिया।
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कई पार्टियों ने की थी शिकायत
रमेश कुमार ने बताया कि मंत्री के खिलाफ कई पार्टियों और लोगों ने शिकायत की थी। चुनाव आयुक्त ने बताया कि यह हमारे लोकतांत्रिक संस्थानों की नींव पर हमला है। इस प्रक्रिया में लोकतांत्रिक व्यवहार को काफी नुकसान होगा।
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मंत्री ने लगाया आरोप
तो वहीं मंत्री रामचंद्र रेड्डी ने कहा कि चुनाव आयुक्त रमेश कुमार अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह विपक्ष के नेता एन चंद्रबाबू नायडू के कहने पर काम कर रहे हैं।
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