MLA हत्या: लालू के करीबी RJD के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह सहित दो अन्य को उम्रकैद
नई दिल्ली: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता और पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को 20 साल से ज्यादा पुराने विधायक मर्डर केस में मंगलवार (23 मई) को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। प्रभुनाथ सिंह के अलावा उनके दो सहयोगियों को भी उम्रकैद की सजा दी गई है। हजारीबाग जिला कोर्ट ने प्रभुनाथ सिंह के साथ उनके भाई दीनाथ सिंह और रितेश सिंह को दोषी ठहराया था।
प्रभुनाथ सिंह पर विधायक अशोक सिंह की हत्या का मामला चल रहा था। इसमें उन्हें 18 मई को दोषी करार दिया गया था। प्रभुनाथ सिंह को झारखंड के हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दोषी करार दिया था। बता दें, कि मशरक विधायक अशोक सिंह की हत्या 23 साल पहले साल की गई थी।
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क्या है मामला?
अशोक सिंह की हत्या 3 जुलाई 1995 को पटना में उनके सरकारी आवास में बम मार कर कर दी गई थी। अशोक उस समय राजद के मशरख विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। हत्या का मुख्य आरोपी प्रभुनाथ सिंह को बनाया गया था। प्रभुनाथ सिंह को ही हराकर अशोक सिंह मशरख से विधायक बने थे।