कर्मचारियों पर अच्छी खबर: सरकार ने जारी किया नया नियम, होगा बंपर फायदा

सामाजिक सुरक्षा कोष के लिए योगदान, अन्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और गिग श्रमिकों के लिए अलग होगा और पांच प्रतिशत होगा। जो गिग फर्म हैं उन्हें हर साल 31 अक्टूबर तक आखिरी रिटर्न भी जमा कराना होगा।

Update:2020-11-16 18:56 IST
सामाजिक सुरक्षा कोष के लिए योगदान, अन्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और गिग श्रमिकों के लिए अलग होगा और पांच प्रतिशत होगा।

नई दिल्ली: कर्मचारियों के लिए बेहद जरूरी खबर है। सरकार की तरफ से गिग कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए एक ड्राफ्ट नियम जारी किया गया है। गिग फर्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का फायदा लेने के लिए केंद्र सरकार के निर्दिष्ट पोर्टल पर अपने विवरणों को लगातार अपडेट करने की जरूरत होगी।

कंपनियों में काम करने वाले उन अस्थायी कर्मचारियों को गिग वर्कर कहा जाता है, जिन्हें काम के आधार पर भुगतान दिया जाता है। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी नियम-2020 कहता है किसभी असंगठित क्षेत्र के कामगारों, जिनमें गिग और प्लेटफ़ॉर्म कामगार भी शामिल हैं, को अपना वर्तमान पता, नौकरी, गिग फर्म से जुड़ने की अवधि, कौशल, मोबाइल नंबर आदि का विवरण अपडेट करना जरूरी होगा।

इस दिन तक जमा करना होगा आखिरी रिटर्न

सामाजिक सुरक्षा कोष के लिए योगदान, अन्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और गिग श्रमिकों के लिए अलग होगा और पांच प्रतिशत होगा। जो गिग फर्म हैं उन्हें हर साल 31 अक्टूबर तक आखिरी रिटर्न भी जमा कराना होगा। सरकार के ड्राफ्ट के मुताबिक, गिग फर्म और प्लेटफॉर्म श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए हर साल 30 जून तक वार्षिक योगदान देने के लिए गिग फर्मों की जरूरत होगी।

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ये सभी योगदान गिन कंपनियां स्व-मूल्यांकन के माध्यम से करेंगी जो कि हर साल वित्तीय वर्ष की शुरुआत में और इससे पहले वर्ष में एग्रीगेटर्स के वार्षिक टर्नओवर के साथ जुड़े हुए गिग श्रमिकों की संख्या बताना होगा और इसके साथ ही एक फॉर्म जमा करना होगा। जानकारी के अभाव की वजह से गिग और प्लेटफ़ॉर्म कामगार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का फायदा उठाने के पात्र नहीं होंगे। असंगठित और गिग श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा निधियों में से किसी भी लाभ को लेने की पात्रता सरकार अलग से निर्धारित करेगी।

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इस ड्राफ्ट नियम के मुताबिक, निर्माण फर्मों द्वारा उपकर के विलंबित भुगतान के लिए ब्याज की दर प्रत्येक महीने 2 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत की जानी चाहिए। इसके साथ ही श्रम मूल्यांकन अधिकारी के पास अब निर्माण कार्य को अनिश्चित काल के लिए रोकने की शक्ति नहीं होगी। अब ऐसे मूल्यांकन अधिकारी उच्च अधिकारियों से पूर्व अनुमोदन के साथ ही निर्माण स्थल का दौरा कर सकेंगे। गिग और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण को उनके आधार विवरण के साथ प्रमाणित किया जाएगा, उसके बाद उनको एक विशिष्ट पंजीकरण संख्या आवंटित होगी।

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