भरभराकर गिरा शॉपिंग काम्प्लेक्स: हादसे से दहला राज्य, एक की मौत- रेस्क्यू जारी

गुजरात के अहमदाबाद में भीषण हादसा हो गया। यहां एक शॉपिंग काम्प्लेक्स शुक्रवार की सुबह अचानक भरभरा कर गिर गया। इमारत ढ़हने से हड़कंप मच गया।

Update: 2020-08-28 03:23 GMT
गुजरात के अहमदाबाद में भीषण हादसा हो गया। यहां एक शॉपिंग काम्प्लेक्स शुक्रवार की सुबह अचानक भरभरा कर गिर गया। इमारत ढ़हने से हड़कंप मच गया।

अहमदाबादः गुजरात के अहमदाबाद में भीषण हादसा हो गया। यहां एक शॉपिंग काम्प्लेक्स शुक्रवार की सुबह अचानक भरभरा कर गिर गया। दो मंजिला शॉपिंग काम्प्लेक्स की इमारत ढ़हने से हड़कंप मच गया। इस हादसे में एक लोगों की मौत हो गयी, वहीं दो लोगों के गंभीर घायल होने की जानकारी मिल रही है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची है और राहत बचाव कार्य जारी है।

अहमदाबाद में दो मंजिला शॉपिंग कॉम्पलेक्स गिरा

इमारतों के जमींदोज होने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इसी कड़ी में आज सुबह सुबह गुजरात में हड़कंप मच गया। यहां अहमदाबाद जिले में बड़ा हादसा हो गया। कुबेरनगर इलाके में स्थित दो मंजिला शॉपिंग काम्प्लेक्स अचानक भरभराकर गिर गया। वहां मौजूद लोग ये देख सन्न रह गए। मामले की जानकारी तत्काल पुलिस को दी गई।

हादसे में एक की मौत, दो को बचाया गया

मौके पर घटना का शिकार हुए लोगों को बचाने का प्रयास किया गया। हालाँकि हादसे में एक शख्स की मौत घटनास्थल पर ही हो गयी। वहीं अब तक दो लोगों को मलबे से निकाल कर बचाया जा चुका है। अभी कई और लोगों के मलबे में दबे होने की संभावना है। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।

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रायगढ़ में पांच मंजिला इमारत गिरी

बता दें कि इसके पहले महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक पांच मंजिला इमारत गिरी थी, जिसमे करीब 100 लोग मलबे में दब गए थे। इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गयी थी, तो वहीं लगभग दो दिन तक लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला कर मलबे में दबे लोगों को निकाला जा सका था।

इमारत गिरने के मामले में 5 लोगों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज

वहीं इस पूरे प्रकरण के बाद पुलिस प्रशासन सख्त नजर आई। पुलिस ने मामले में पांच लोगों के खिलाफ धारा 304, 337, 338 और 34 के तहत मामला दर्ज किया। इसमें इमारत के बिल्डर फारुख काजी, आर्किटेक्ट गौरव शाह, बिल्डिंग के आरसीसी सलाहकार बाहुबली धमाने, महाड नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी दीपक झिंझाड़ और बिल्डिंग इंस्पेक्टर शशिकांत दिघे को आरोपी बनाया गया। बता दें कि आईपीसी की धारा 304 के तहत दोषी पाए जान पर कम से कम 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है।

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