New Election Commissioner: ज्ञानेश कुमार और बलविंदर संधु बने नए चुनाव आयुक्त

Election Commission: केरल के ज्ञानेश कुमार और पंजाब के बलविंदर संधु नए चुनाव आयुक्त चुने गए हैं, ये खुलासा कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने किया है।

Report :  Jugul Kishor
Update: 2024-03-14 08:17 GMT

New Election Commissioner: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में चुनाव आयुक्तों (Election Commissioner) की नियुक्ति पर गुरूवार (14 मार्च) को हाई लेवल की बैठक हुई है, बैठक में दो नए चुनाव आयुक्तों के नाम (New Election Commissioner) सुझाए गए। जिन दो नामों पर चर्चा हुई उनमें केरल के ज्ञानेश कुमार (Gyanesh Kumar) और पंजाब के बलविंदर संधु (Balwinder Sandhu) शामिल हैं। हालांकि अभी चुनाव आयोग की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन चुनाव आयोग के ऐलान से पहले दोनों चुनाव आयुक्तों के नाम का भी खुलासा कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कर दिया है।

अधीर रंजन ने चुनाव आयुक्तों के नाम का किया खुलासा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दो नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्त को लेकर हुई बैठक में कांग्रेस के सीनियर नेता अधीर रंजन चौधरी भी शामिल हुए। अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Chowdhury) ने कहा बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह थे। उन्होने कहा इस समिति में सरकार के पास बहुमत है। केरल से ज्ञानेश कुमार (Gyanesh Kumar) और पंजाब से बलविंदर संधू (Balwinder Sandhu) को चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है।

जिसे बनाना चाहते थे उसे चुना : अधीर रंजन

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Chowdhury) ने कहा कि उन्हें कल रात जांच के लिए 212 नाम दिए गए थे। चौधरी ने कहा कि मैं कल रात दिल्ली पहुंचा और बैठक आज दोपहर में थी, मुझे 212 नाम दिए गए थे, कोई एक दिन में इतने सारे उम्मीदवारों की जांच कैसे कर सकता है? फिर, मुझे बैठक से पहले 6 शॉर्टलिस्ट किए गए नाम दिए गए बहुमत उनके साथ है, इसलिए उन्होंने उसे ही चुना है जिसे वो बनाना चाहते थे,   

बता दें कि अरुण गोयल के चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा देने के बाद विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर निशाना साधा था। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने कहा था कि इस घटनाक्रम से सीधा सवाल उठता है कि आखिर चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर किसका दबाव है? कांग्रेस ने पूछा कि क्या अरुण गोयल ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) या सरकार के साथ किसी मतभेद के कारण ये कदम उठाया है? 

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