Railway travel insurance: ट्रेन टिकट बुक करते वक्त जरूर चुनें ये ऑप्शन, मिलेगा 10 लाख का बीमा

Railway travel insurance: हाल ही में ओडिशा के बालासोर में बड़ा रेल हादसा हुआ था। जिममें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हालांकि रेलवे की ओर से जान गवानें वाले मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने ऐलान किया गया। इसके अलावा जिन मृतकों का ट्रैवल इंश्योरेंस होगा, उनके परिजनों को 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर भी मिलेगा।

Update:2023-06-14 21:04 IST
ट्रेन टिकट बुक करते वक्त जरूर चुनें ये ऑप्शन, मिलेगा 10 लाख का बीमा :Photo- Social Media

Railway travel insurance: हाल ही में ओडिशा के बालासोर में बड़ा रेल हादसा हुआ था। जिममें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हालांकि रेलवे की ओर से जान गवानें वाले मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने ऐलान किया गया। इसके अलावा जिन मृतकों का ट्रैवल इंश्योरेंस होगा, उनके परिजनों को 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर भी मिलेगा। कोई भी घटना कभी भी घटित हो सकती है। ऐसे में अगर आप भी ट्रेन से यात्रा करते हैं और आईआरसीटीसी की बेवसाइड के जरिए बुकिंग करते हैं, तो आपको अपना ट्रैवल इंश्योरेंस जरूर कराना चाहिए।

10 लाख का इंश्योरेंस

दरअसल इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन केवल 35 पैसे प्रति यात्री के भुगतान पर 10 लाख रुपये तक के इंश्योरेंस की सुविधा देता है। जिसके अंतर्गत अगर यात्रा के दौरान कोई हादसा होता है और यात्री चोटिल होता है, तो उसे 2 लाख रुपये, स्थायी आंशिक विकलांगता के लिए 7.5 लाख रुपये, मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता होने पर 10 लाख रुपये का कवर दिया जाता है। ऐसे में आप भी टिकट बुकिंग करते वक्त ट्रैवल इंश्योरेंस जरूर कराएं।

कैसे करें रेलवे ट्रैवल इंश्योरेंस

इसके लिए सबसे पहले आईआरसीटीसी की वेबसाइट https://www.irctc.co.in या ऐप पर जाएं। इसके बाद TRAINS ऑप्शन पर टिकट बुकिंग पर क्लिक करें। इसके बाद यहां टिकट की जानकारी भरते वक्त आपको सबसे नीचे एक ट्रैवल इंश्योरेंस का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप इस विकल्प को चुनते हैं तो आपके ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक लिंक भेजा जाता है। इस लिंक पर क्लिक करें और इसकी वेबसाइट को खोलकर इसमें नॉमिनी डिटेल्स जैसे- नाम, मोबाइल नंबर, उम्र और रिश्ते जैसी सभी जानकारी भर दें। इसके बाद आपका बीमा हो जाएगा। जिसके बाद अगर किसी प्रकार का हादसा होता है तो प्रभावित पैसेंजर या नॉमिनी इस इंश्योरेंस पॉलिसी पक क्लेम कर सकता है।

क्लेम करने का तरीका

इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए आप सबसे पहले इंश्योरेंस देने वाली कंपनी के नजदीकी ऑफिस जाएं। इसके बाद कंपनी को क्लेम से संबंधित जानकारी दें और नॉमिनी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, हॉस्पिटल का बिल या डेथ सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट्स जमा कर दें। इसके बाद कंपनी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरी करके जल्द ही पैसे आपके खाते में ट्रांसफर कर देगी। बता दें कि आप इंश्योरेंस क्लेम एक्सीडेंट होने के चार महीने के अंदर ही कर सकते है।

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