खूंखार आतंकी आजाद: बड़े धमाकों का मास्टरमाइंड, कोर्ट ने नहीं माना दोषी

हैदराबाद में साल 1998 में हुए सिलसिलेवार विस्फोटों के मामले में साजिश रचने के आरोपी सैयद अब्दुल करीम उर्फ टुंडा को अदालत ने कल यानि मंगलवार को बरी कर दिया है।

Update:2020-03-04 10:02 IST
खूंखार आतंकी आजाद: बड़े धमाकों का मास्टरमाइंड, कोर्ट ने नहीं माना दोषी

हैदराबाद: हैदराबाद में साल 1998 में हुए सिलसिलेवार विस्फोटों के मामले में साजिश रचने के आरोपी सैयद अब्दुल करीम उर्फ टुंडा को अदालत ने कल यानि मंगलवार को बरी कर दिया है। मेट्रोपॉलिटिन सेशन कोर्ट के जस्टिस इस मामले को मंगलवार तक के लिए टाल दिया था। कोर्ट ने टुंडा के खिलाफ पर्याप्त सबूत न होने की वजह से उसको बरी कर दिया है। शक जताया जा रहा है कि टुंडा आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सदस्य है और उसके बम बनाने में माहिर होने का भी संदेह है।

साल 1998 में दर्ज हुआ था मुकदमा

साल 1998 में टुंडा और अन्य आरोपी के खिलाफ हैदराबाद में गणेश उत्सव के दौरान विस्फोट करने की साजिश रचने के आरोप में यहां मुकदमा दर्ज किया गया था। हैदराबाद पुलिस के मुताबिक, इस मामले में टुंडा ने साथी साजिशकर्ता था और उसने कुछ अन्य आरोपियों को बम बनाने की ट्रेनिंग दी थी। बता दें कि टुंडा को लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी माना जाता है।

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IPC की तमाम धाराओं के तहत दर्ज था मुकदमा

टुंडा के खिलाफ IPC की तमाम धाराओं के तहत आपराधिक साजिश, शस्त्र अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी अधिनियम का मुकदमा दर्ज किया गया था। बता दें कि टुंडा की भारत के सबसे खतरनाक आतंकवादियों में गिनती होती है और वह करीब देश में 40 से अधिक बम विस्फोटों का मास्टरमाइंड रह चुका है।

इस मामले में कुल 28 आरोपी शामिल थे। उन आरोपियों के मामले में पुलिस ने बताया कि उनमें से कुछ की गिरफ्तारी की गई थी और उन्हें दोषी करार दिया गया था। जबकि कई आरोपी फरार हो गए थे। टुंडा को भारत-नेपाल सीमा से केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने 6 अगस्त, 2013 को बनबसा में गिरफ्तार किया था। बाद में उसे हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।

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