PAN-आधार धारक करें ये काम, टैक्स विभाग ने दी चेतावनी

Update: 2020-03-17 05:48 GMT

नई दिल्ली: सोमवार को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक संदेश जारी करते हुए कहा कि हर हाल में 31 मार्च तक पैन कार्ड आधार से लिंक करा लें। इनकम टैक्स विभाग ने पिछले महीने ही कहा था कि अगर तय तारीख तक आधार के साथ लिंक नहीं किया गया तो स्थायी खाता संख्या निष्क्रिय हो जाएगा।

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विभाग ने कहा सिर्फ 14 दिन बचे हैं-

विभाग ने एक सार्वजनिक संदेश जारी करते हुए कहा है कि अब आपके पास मात्र 14 दिन बचे हैं। इसी 14 दिन में आप पैन से आधार लिंक करा लें। विभाग ने साफ कहा है कि पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य है इसलिए लोगों को सलाह दी जाती है कि वे 31 मार्च की समयसीमा से पहले यह काम पूरा कर लें।

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...इस तरह लिंक करा सकते हैं-

आयकर विभाग ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में कहा कि समयसीमा से न चूकें। पैन और आधार 31 मार्च 2020 तक लिंक कराना जरूरी है। आप ऐसा बायोमीट्रिक आधार प्रमाणन के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा एनएसडीएल और यूटीआईटीएसएल के पैन सेवा केंद्रों पर भी जाकर यह करा सकते हैं।

इसके पहले आयकर विभाग आठ बार बढ़ा चुका है समयसीमा-

बता दें कि इसके पहले आयकर विभाग आठ बार इसके लिए समयसीमा बढ़ा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2019 में केंद्र सरकार की प्रमुख आधार योजना को वैध घोषित किया था और कहा था कि कर रिटर्न भरने और पैन के आवंटन के लिए आधार की अनिवार्यता बरकार रहेगी।

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