मोदी सरकार ने 26 साल पुराना नियम बदल कर दी बीजेपी के वोटों की जुगाड़

देश में आम चुनाव होने वाले हैं ऐसे में जहां विपक्ष केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने में लगी है, वहीं सरकार अपने पक्ष में वोटरों को लामबंद करने के लिए तोहफों की बारिश कर रही है। जहां पहले बजट में नौकरीपेशा, किसानों और मजदूरों को राहत देने की कोशिश हुई, वहीं अब सरकार ने ग्रुप ए और बी में आने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए 26 साल पुराने नियम को बदल दिया है।

Update: 2019-02-10 05:29 GMT

नई दिल्ली : देश में आम चुनाव होने वाले हैं ऐसे में जहां विपक्ष केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने में लगी है, वहीं सरकार अपने पक्ष में वोटरों को लामबंद करने के लिए तोहफों की बारिश कर रही है। जहां पहले बजट में नौकरीपेशा, किसानों और मजदूरों को राहत देने की कोशिश हुई, वहीं अब सरकार ने ग्रुप ए और बी में आने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए 26 साल पुराने नियम को बदल दिया है।

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जानिए क्या था नियम क्या हुए बदलाव

अभीतक ग्रुप ए और बी में आने वाले सरकारी कर्मचारी शेयर बाजार, डिबेंचर या म्युचल फंड में सिर्फ 50 हजार तक का ही निवेश कर सकते थे। यदि इससे ज्यादा का निवेश वो करते तो उन्हें केंद्र सरकार को इस बारे में जानकारी देनी होती है। लेकिन नए नियम के मुताबिक अब कर्मचारी 6 महीने की बेसिक पे शेयर बाजार या म्युचल फंड में निवेश कर सकते हैं।

वहीं ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों के लिए यह सीमा 25 हजार है। लेकिन कर्मचारियों को निवेश किए गए पैसे की जानकारी सरकार को देनी होगी।

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