कार्ति के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर पर मद्रास हाईकोर्ट को निर्णय का निर्देश

Update: 2018-01-31 10:37 GMT

नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को मद्रास उच्च न्यायालय को आईएनएक्‍स मीडिया मामले में कार्ति चिदंबरम के खिलाफ न्यायिक क्षेत्राधिकार समेत सभी मामले में निर्णय लेने को कहा है। कार्ति ने सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर के खिलाफ याचिका दायर की थी।

चीफ जस्टिस न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय कार्ति चिदंबरम की याचिका पर दो माह के अंदर निर्णय लेगी।

कार्ति चिदंबरम पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री पी. चिदंबरम के पुत्र हैं।

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सीबीआई ने आईएनएक्‍स मीडिया मामले में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) भुगतान में कथित गड़बड़ी का आरोप लगाया है और इसमें कार्ति चिदंबरम की कथित भूमिका की जांच की जा रही है।

उच्च न्यायालय इस मामले की सुनवाई दो माह की अवधि के दौरान करेगी, जिसमें लुकआउट सर्कुलर का संचालन जारी रहेगा और अगर कार्ति विदेश जाना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें उच्च न्यायालय की इजाजत लेनी होगी। कार्ति चिदंबरम के विरुद्ध लुकआउट सर्कुलर उन्हें विदेश जाने से रोकने के लिए जारी किया गया था।

मद्रास उच्च न्यायालय ने लुकआउट सर्कुलर पर रोक लगा दी थी।

सीबीआई ने कहा था कि मद्रास उच्च न्यायालय का कार्ति के पास लुकआउट सर्कुलर पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय ने हालांकि लुकआउट सर्कुलर को जारी रखने के आदेश दिए हैं।

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