INX मीडिया केस: चिदंबरम की जमानत अर्जी खारिज, जेल में मिलेंगी ये सुविधाएं

आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली की अदालत ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की अंतरिम जमानत के लिए दाखिल की गई अर्जी खारिज कर दी।

Update: 2019-11-01 12:07 GMT
फ़ाइल फोटो

नई दिल्ली: आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली की अदालत ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की अंतरिम जमानत के लिए दाखिल की गई अर्जी खारिज कर दी।

हालांकि, इसके साथ ही कोर्ट ने तिहाड़ जेल के अधीक्षक को चिदंबरम के संबंध में कुछ दिशा-निर्देश भी दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि जेल में चिदंबरम की कोठरी को साफ रखा जाए।

इसके साथ ही चिदंबरम को मच्छरों से बचाने के इंतजाम के साथ पीने के लिए मिनरल वाटर उपलब्ध कराया जाए। सिर्फ यही नहीं कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रबंधन को चिदंबरम को फेस मास्क तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

ये भी पढ़ें..दिल्ली: पी चिदंबरम से मिलने तिहाड़ पहुंचे कांग्रेसी, जेल प्रशासन ने नहीं दी इजाजत

चिदंबरम को आंतों से जुड़ी ये है बीमारी

आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के निदेशक से एक मेडिकल बोर्ड का गठन करके पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी चिदंबरम के स्वास्थ्य पर जानकारी देने के लिए कहा है। चिदंबरम आंतों से जुड़ी बीमारी 'क्रोहन' से पीड़ित हैं।

चिदंबरम फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। चिदंबरम ने अदालत से कहा कि आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में उन्हें चिकित्सकीय आधार पर अंतरिम जमानत दी जाए लेकिन एम्स के मेडिकल बोर्ड ने गुरुवार को हाईकोर्ट को साफ कर दिया कि उन्हें एडमिट करने की जरूरत नहीं है। चिदंबरम ने कहा है कि उनकी सेहत खराब हो रही है और उन्हें संक्रमण रहित वातावरण में रहने की जरूरत है।

न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने कहा कि बोर्ड आज (गुरुवार को) चिदंबरम की चिकित्सीय अवस्था के बारे में चर्चा करेगा और इसकी रिपोर्ट अदालत के समक्ष रखेगा। जिसके बाद उच्च न्यायालय इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा।

ये भी पढ़ें...INX मीडिया केस: राउज एवेन्यू कोर्ट ने पी चिदंबरम की ED के सामने सरेंडर की अर्जी खारिज की

 

Tags:    

Similar News