चिदंबरम को बड़ा झटका: कोर्ट ने सुनाया फैसला, अब जाएंगे जेल

आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार और धन शोधन मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज फैसला सुना दिया है। उच्च न्यायालय जस्टिस सुनिल गौर की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है।

Update: 2019-08-20 09:35 GMT
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नई दिल्ली : आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार और धन शोधन मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज फैसला सुना दिया है। उच्च न्यायालय जस्टिस सुनिल गौर की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है।

पी चिंदबरम की याचिका खारिज होने के बाद उन्होनेे अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम के खिलाफ सीबीआई ने भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। जस्टिस सुनील गौड़ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर 25 जनवरी को फैसला सुरक्षित रखा था।

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ईडी ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को यूपीए के कार्यकाल में हुए कथित विमानन घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए 23 अगस्त को तलब किया है। ईडी के अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

आपको बता दें, अधिकारियों के मुताबिक मामला 2006 में हुए अरबों रुपये के विमानन सौदे से एयर इंडिया को हुए वित्तीय घाटे और अंतरराष्ट्रीय विमानन कंपनियों को हवाई स्लॉट के निर्धारण में कथित अनियमितता से जुड़ा हुआ है।

कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम और उनकी पत्नी श्रीनिधि रंगराजन ने अपने खिलाफ चल रहे मामले को आर्थिक अपराध अदालत से विशेष कोर्ट स्थानांतरित किए जाने के फैसले के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय का रुख किया है।

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ये है पूरा मामला

पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर एयरसेल-मैक्सिस को एफडीआई के अनुमोदन के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी को नजरअंदाज कर दिया था।

ईडी के मुताबिक एयरसेल-मैक्सिस डील में तत्कालीन वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने कैबिनेट कमेटी की अनुमति के बिना ही मंजूरी दी थी, जबकि ये डील 500 करोड़ रुपये की थी। वहीं आईएनएक्स मीडिया हेराफेरी मामले में पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम पर हेराफेरी करने का आरोप है।

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