नए साल से होने जा रहे ये बड़े बदलाव, आम आदमी पर पड़ेगा इसका सीधा प्रभाव
नए साल के साथ कई नियम आने वाले है। जिसका असर आम जनता पर पड़ने वाला है।आपके चेक पेमेंट से लेकर फास्टैग, UPI पेमेंट सिस्टम सभी में बदलाव देखने को मिलेंगे।
नए साल के साथ कई नियम आने वाले है। जिसका असर आम जनता पर पड़ने वाला है।आपके चेक पेमेंट से लेकर फास्टैग, UPI पेमेंट सिस्टम सभी में बदलाव देखने को मिलेंगे। 1 तारीख से पहले होने वाले बदलाव के बारे में आप भी जान लें। ताकी आपको बाद में कोई नुक्सान ना झेलना पड़े।
चेक पेमेंट सिस्टम
1 जनवरी,2021 से चेक पेमेंट से जुड़े नियम बदल जाएंगे। सकारात्मक भुगतान वयस्था के तहत चेक के जरिए 50,000 रुपये या इससे ज्यादा पेमेंट पर कुछ ज़रूरी जानकारियों को दोबारा कन्फर्म करना होगा। चेक जारी करने वाले व्यक्ति यह जानकारी अपने फ़ोन में देख सकते है।
कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांसजेक्शन
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट्स की लिमिट्स 2,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी है। जो 1 जनवरी 2021 से मान्य होगी। बता दें, डेबिट और क्रेडिट कार्ड 5,000 रुपये तक के पय्म्नेट के लिए पिन नहीं डालना होगा।
महंगी हो जाएंगी कारें
2021 से ऑटोमोबाइल कंपनियां कई मॉडल के दाम बढ़ाने वाली है। नए साल से कार खरीदना महंगा पड़ेगा।
म्यूचुअल फंड
SEBI ने मल्टीकैप म्यूचुअल फंड के लिए असेट अलोकेशन के नियमों को बदला है। अब फंड्स का 75 फीसदी हिस्सा इक्विटी में निवेश करना जरूरी होगा, जो कि अभी न्यूनतम 65 फीसदी है।
वॉट्सऐप काम करना बंद
नए साल से कुछ एंड्रायड और आईओएस फ़ोन में वॉट्सऐप काम करना बंद कर देंगे।जो सॉफ्टवेयर पुराने हो चुके है उन पर वॉट्सऐप कान नहीं करेगा।
फास्टैग लगवाना होगा अनिवार्य
बता दें, 1 जनवरी से सभी चार पहिया वाहनों को फास्टैग लगाना अनिवार्य किया गया है। जिसके बिना आप नेशनल हाईवे टोल पार नहीं कर पाएंगे। जिसके लिए आपको दो गुन्हा चार्ज देना होगा।
कॉल करने से पहले लगाए जीरो
1 जनवरी से किसी भी नंबर पर लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने से पहले 0 लगाना ना भूलें। इसके बिना आपकी कॉल नहीं लगेगी।
ये भी पढ़ें…किसानों को झटका: बंद हुआ फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी दिक्क्त
UPI पेमेंट
UPI के जरिए पेमेंट करना महंगा हो जाएगा। 1 जनवरी से थर्ड पार्टी की ओर से चलाए जा रहे ऐप्स पर एक्सट्रा चार्ज लगाने का ऐलान किया है।
GST रिटर्न
छोटे कारोबारियों को सरल, त्रैमासिक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) रिटर्न फाइलिंग सुविधा मिलेगी। नए नियम के तहत जिन कारोबारियों का टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से कम है, उन्हें हर महीने रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी। नया नियम लागू होने के बाद टैक्सपेयर्स को केवल 8 रिटर्न भरने होंगे। इनमें 4 जीएसटीआर 3बी और 4 GSTR 1 रिटर्न भरना होगा।
सरल जीवन बीमा पॉलिसी
कम प्रीमियम में बीमा खरीद पाएंगे। IRDAI ने सभी कंपनियों को सरल जीवन बीमा लॉन्च करने को कहा है। ये नियम 1 जनवरी से लागू होगा।
ये भी पढ़ें : कोलकाता: साहित्य सम्मेलन में विशिष्ट अतिथि बने गिरीश चंद्र त्रिपाठी, ये हुए सम्मानित