मनु शर्मा समय से पहले हो गया रिहा, जेसिका लाल की हत्या में था दोषी

दिल्ली के उपराज्यपाल ने सजा समीक्षा बोर्ड की सिफारिश के बाद सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा की रिहाई की अनुमति दे दी है। बता दें कि मनु शर्मा को साल 1999 में जेसिका लाल हत्याकांड में दोषी ठहराया गया था।

Update: 2020-06-02 11:47 GMT

नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल ने सजा समीक्षा बोर्ड की सिफारिश के बाद सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा की रिहाई की अनुमति दे दी है। बता दें कि मनु शर्मा को साल 1999 में जेसिका लाल हत्याकांड में दोषी ठहराया गया था।

13 मई को मनु शर्मा को जेल से मुक्त करने का लिया गया फैसला

इसस पहले 13 मई को जेसिका लाल हत्याकांड के दोषी मनु शर्मा को तिहाड़ जेल से मुक्त करने का फैसला लिया गया था। जिसके बाद इस पर केवल उप राज्यपाल की मुहर लगनी बाकी थी। बता दें कि दिल्ली के गृहमंत्री सत्येंद्र जैन की अध्यक्षता में हुई सजा समीक्षा बोर्ड की बैठक में मनु शर्मा की रिहाई की सिफारिश की गई थी।

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इससे पहले भी मनु को रिहा करने की, की जा चुकी है सिफारिश

कमेटी के सामने इससे पहले भी पांच बार दोषी मनु शर्मा की रिहाई की सिफारिश की गई थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। नई सिफारिश आने से पहले तिहाड़ जेल प्रशासन, दिल्ली पुलिस और जेसिका लाल के परिजनों ने कहा था कि मनु शर्मा को जेल से छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं है।

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क्या है जेसिका लाल हत्याकांड?

1999 की बात है, जब 29 अप्रैल की रात मशहूर मॉडल जेसिका लाल की दिल्ली के टैमरिंड कोर्ट रेस्टोरेंट में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के पीछे की वजह बस इतनी थी कि उन्होंने शराब परोसने से इनकार कर दिया था।

जेसिका लाल पर गोली चलाने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि कांग्रेस के कद्दावर नेता विनोद शर्मा का बेटा मनु शर्मा था। करीब सात साल तक चले इस केस के बाद फरवरी 2006 में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया था।

लेकिन जेसिका की बहन के मामले को मीडिया के जरिए जनता के सामने रखने के बाद जेसिका लाल को इंसाफ दिलाने के लिए देश भर में चिंगारी सी भड़क गई। ये मामला फिर से खुला और फास्ट ट्रैक कोर्ट में लगातार 25 दिनों तक मामले की सुनावई चली। इसके बाद मनु शर्मा को दोषी करार देते हुए, उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई।

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