बाबरी मस्जिद: बढ़ सकती है इस पूर्व सीएम की मुश्किलें

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र को राजस्थान के नए राज्यपाल के रूप में नामित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल 2017 को भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती के खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोप को फिर से बहाल करने का आदेश दिया था।

Update:2019-09-02 08:47 IST
बाबरी विध्वंस मामले में घिरे ये नेता, CBI ने की कोर्ट से ये अपील

नई दिल्ली: एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट में प्रतिदिन सुनवाई चल रही है, वहीं बताया जा रहा है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह की मुसीबत बढ़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक उन्हें आपराधिक घटनाओं के साजिश के मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र को राजस्थान के नए राज्यपाल के रूप में नामित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल 2017 को भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती के खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोप को फिर से बहाल करने का आदेश दिया था।

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बता दें कि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह को मुकदमे का सामना करने के लिए आरोपी के तौर पर बुलाया नहीं जा सकता क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपालों को संवैधानिक छूट मिली हुई है।

संविधान के अनुसार...

खास बात यह है कि कोर्ट ने सीबीआई से कहा था कि कल्याण सिंह को राज्यपाल पद से हटने के तुरंत बाद सीबीआई उन्हें आरोपी के तौर पर पेश करे। संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपालों को उनके कार्यकाल के दौरान आपराधिक तथा दीवानी मामलों से छूट प्रदान की गई है। इसके अनुसार, कोई भी अदालत किसी भी मामले में राष्ट्रपति या राज्यपाल को समन जारी नहीं कर सकती।

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इस घटना से जुड़े लोगों ने बताया कि कल्याण सिंह का राज्यपाल के रूप में कार्यकाल खत्म हो गया है तो उन्हें मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है, रचक बात यह है कि सरकार उन्हें किसी अन्य संवैधानिक पद पर नियुक्त न कर दे। सिंह को तीन सितंबर 2014 को 5 साल के कार्यकाल के लिए राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया था।

सीबीआई द्वारा दर्ज मुकदमे के अनुसार...

सीबीआई द्वारा दर्ज मुकदमे के मुताबिक कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए राष्ट्रीय एकता परिषद को आश्वासन दिया था कि वह विवादित ढांचे को ढहाने नहीं देंगे और सुप्रीम कोर्ट ने विवादित स्थल पर केवल सांकेतिक 'कार सेवा' की अनुमति दी थी।

विशेष अदालत ने कहा...

साल 1993 में उनके खिलाफ सीबीआई के आरोपपत्र के बाद 1997 में लखनऊ की एक विशेष अदालत ने एक आदेश में कहा था, 'कल्याण सिंह ने यह भी कहा था कि वह सुनिश्चित करेंगे कि ढांचा पूरी तरह सुरक्षित रहे और उसे ढहाया न जाए लेकिन उन्होंने कथित तौर पर अपने वादों के विपरीत काम किया।

सीबीआई का आरोप...

सीबीआई ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह पर यह भी आरोप लगाया था कि सिंह ने मुख्यमंत्री के तौर पर केंद्रीय बल का इस्तेमाल करने का आदेश नहीं दिया। विशेष अदालत ने कहा था, 'इससे प्रथम दृष्टया यह मालूम पड़ता है कि वह आपराधिक साजिश में शामिल थे।' सिंह ने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के बाद यूपी के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था।

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